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देशभर के हाई कोर्ट्स में '78% जज अपर कास्ट', सरकार ने संसद में बताया

RJD सांसद मनोज झा ने जजों की संख्या को लेकर सवाल उठाया था. इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में हाशिए पर खड़े समुदायों से न्यायाधीशों की नियुक्ति में गिरावट आई है. इस पर जवाब देते हुए कानून मंत्री ने बताया कि देश के सभी हाई कोर्ट में साल 2018 से अब तक 715 जजों की नियुक्ति हुई.

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78 percent high court judges from upper castes says law minister arjun ram meghwal
देश के सभी हाई कोर्ट में लगभग 78 प्रतिशत जज उच्च जातियों से हैं. (तस्वीर-इंडिया टुडे)
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सचेंद्र प्रताप सिंह
26 मार्च 2025 (Updated: 26 मार्च 2025, 10:58 PM IST)
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केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में संसद में बताया कि बीते सालों में देश के सभी हाई कोर्ट में लगभग 78 प्रतिशत जज उच्च जातियों से बने हैं. देश के उच्च न्यायालयों में सामाजिक नेतृत्व से जुड़े सवाल के जवाब में कानून मंत्री ने जानकारी दी. ये आंकड़ा 2018 से लेकर अब तक हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति से जुड़ा है. इसी अवधि में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अल्पसंख्यक समुदाय से केवल 5 प्रतिशत जज रहे हैं. जबकि 12 प्रतिशत जज अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से बनाए गए हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के मुताबिक, बीती 20 मार्च को RJD सांसद मनोज झा ने जजों की संख्या को लेकर सवाल उठाया था. इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में हाशिए पर खड़े समुदायों से न्यायाधीशों की नियुक्ति में गिरावट आई है. इस पर जवाब देते हुए कानून मंत्री ने बताया कि देश के सभी हाई कोर्ट में साल 2018 से अब तक 715 जजों की नियुक्ति हुई. इनमें से केवल 22 जज SC वर्ग से आते हैं. वहीं, 16 जज ST वर्ग से हैं. इसके अलावा 89 जज OBC से बनाए गए हैं.

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने लिखित जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के तहत की जाती है. इसमें किसी भी जाति या वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है.

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मेघवाल ने आगे कहा कि सरकार इस मुद्दे पर लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा ही तय की जाती है कि किन हाई कोर्ट जजों को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए. उन्होंने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जिम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायाधीश की होती है. वहीं हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जिम्मेदारी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की होती है. 

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