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शाहरुख-आमिर की फिल्में चलाकर बुरा फंसी ज़ी एंटरटेनमेंट, जियो-हॉटस्टार 25 करोड़ का केस करेगी?

जियो का आरोप है कि ज़ी ने बिना पूछे उनकी 12 फिल्मों को लगभग 20 बार टीवी पर दिखाया है.

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15 मई 2026 (अपडेटेड: 15 मई 2026, 09:40 PM IST)
aamir khan, shah rukh khan,
अप्रैल 2026 में ज़ी ने जियो पर कॉपीराइट म्यूजिक का इस्तेमाल करने पर केस किया था.
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Reliance का डिजिटल एंटरटेनमेंट वेंचर Jio-Hotstar, Zee Entertainment के साथ एक और लीगल बैटल में उतर गया है. मामला 12 फिल्मों की इल्लीगल ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ा है. इनमें Shah Rukh Khan और Aamir Khan की मूवीज़ भी शामिल हैं. इन फिल्मों के राइट्स जियो-हॉटस्टार के पास हैं. मगर उनका आरोप है कि ज़ी ने बगैर इजाज़त टीवी पर इन्हें ब्रॉडकास्ट कर दिया. इस कारण जियो-हॉटस्टार उन पर 25 करोड़ रुपये का केस करने वाली है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जियो ने दिल्ली हाई कोर्ट की लीगल सर्विस कमिटी में 120 पन्ने की शिकायत दर्ज़ करवाई है. इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ज़ी ने उनकी 12 बॉलीवुड फिल्मों को लगभग 20 बार टीवी पर दिखाया है. कंपनी का कहना है कि ज़ी बार-बार कॉपीराइट के नियम तोड़ती रही है. इस बार भी उन्होंने बिना परमिशन इन फिल्मों की ब्रॉडकास्टिंग जारी रखी. इनमें अमिताभ बच्चन स्टारर 'दीवार' और सनी देओल की 'त्रिदेव' जैसी फिल्में शामिल हैं.

जहां तक शाहरुख-आमिर का सवाल है, जियो के पास शाहरुख की 'दीवाना', 'राजू बन गया जेंटलमैन' और 'गुड्डू' जैसी मूवीज़ हैं. वहीं आमिर की 'रंग दे बसंती', 'राजा हिन्दुस्तानी' और 'अंदाज़ अपना-अपना' के राइट्स भी उनके पास ही है. हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि इनमें से किन फिल्मों को लेकर ज़ी के खिलाफ जियो-हॉटस्टार ने केस किया है. 

खबर के मुताबिक, मूवी राइट्स को लेकर दोनों कंपनियों के बीच फरवरी 2025 से ही विवाद चल रहा है. इस दौरान जियो-हॉटस्टार और ज़ी के बीच दर्जनों लीगल नोटिस एक्सचेंज किए जा चुके हैं. बॉलीवुड हंगामा ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि जियो, ज़ी से 25 करोड़ रुपये से ज्यादा का हर्जाना मांगने वाली है. लेकिन अभी ये रकम फाइनल नहीं हुई.

जियो-हॉटस्टार ने बीते 04 मई को दिल्ली हाई कोर्ट की लीगल सर्विसेज कमिटी में शिकायत दर्ज करवाई है. ये कमिटी कोर्ट जाने से पहले दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने और विवाद सुलझाने का काम करती है. बताया जा रहा है कि केस की सुनवाई 25 मई को होगी, जहां ज़ी को भी पेश होने के लिए कहा गया है. वैसे, कहा तो ये भी गया है कि अगर ज़ी इस सुनवाई में शामिल नहीं होती, तो इसे मिडिएशन से इन्कार माना जाएगा. यदि ऐसा हुआ, तो ये मामला सीधे कोर्ट में चला जाएगा.

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