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केरल हाईकोर्ट की नई गाइडलाइन के मुताबिक 48 घंटों तक नहीं होगा फिल्म का रिव्यू!

केरल हाई कोर्ट में एक पीटिशन दाखिल की गई थी. जिसपर केरल हाई कोर्ट के एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट सब्मिट की है. इसमें बताया गया कि रिव्यूज की वजह से लोग अपनी राय कायम नहीं कर पाते. इसलिए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोई भी फिल्म क्रिटिक फिल्म रिलीज होने के 48 घंटों तक अपना रिव्यू नहीं शेयर करेगा.

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15 मार्च 2024 (अपडेटेड: 15 मार्च 2024, 09:31 PM IST)
Kerala High Court, Kerala High Court film reviewers,
फिल्मों के रिव्यू पर केरल हाइकोर्ट की ओर से नई गाइडलाइन

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