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  • Delhi High Court Pulls Up Rajpal Yadav, Says He Is in Jail for Failing to Honour Commitments

"आप जेल में इसलिए हैं क्योंकि..." - कोर्ट ने राजपाल यादव को बुरा फटकार दिया!

कोर्ट के मुताबिक, राजपाल 25-30 बार पेशी के लिए आए हैं. ऐसे में उनका ये कहना पूरी तरह गलत है कि किसी ने उन्हें गुमराह किया है.

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12 फ़रवरी 2026 (अपडेटेड: 12 फ़रवरी 2026, 06:56 PM IST)
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राजपाल यादव पर 9 करोड़ रुपये का कर्ज़ है.
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Rajpal Yadav को Delhi High Court ने 6 महीने के लिए Tihar Jail भेज दिया है. वो चेक बाउंस केस में दोषी करार दिए गए हैं. जेल जाते ही उन्होंने जमानत की अर्ज़ी डाल दी. 12 फरवरी (गुरुवार) को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. राजपाल के परिवार को उम्मीद थी कि उन्हें बेल मिल जाएगी. मगर हुआ ठीक उलट. जज ने उन्हें बुरी तरह फटकार दिया.

फरवरी के अंत में राजपाल की भतीजी की शाहजहांपुर, यूपी में शादी होनी है. उन्होंने इस बात को आधार बनाकर दिल्ली हाई कोर्ट में बेल की अपील की थी. मगर कोर्ट ने फ़िलहाल उनकी मांग खारिज़ कर दी. उल्टा, जस्टिस जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने उन्हें फटकारते हुए कहा,

"आप जेल इसलिए नहीं गए क्योंकि कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था. आप जेल इसलिए गए क्योंकि आपने कोर्ट से जो वादा किया था, उसे पूरा नहीं किया. आप पैसे कोर्ट के कहने पर नहीं दे रहे थे. बल्कि इसलिए दे रहे थे क्योंकि आपने समझौता किया था."

राजपाल के वकील ने तर्क दिया कि उन्हें केस के प्रोसेस को लेकर गलत जानकारी दी गई थी. जस्टिस शर्मा ने इस दलील को खारिज करते हुए दो टूक कहा,

"मिस्टर यादव, आप 25 से 30 बार इस कोर्ट में पेश हुए हैं. आपके साथ एक सीनियर वकील भी थे. उन्हीं सीनियर वकील ने आपकी तरफ से दलील दी थी. मिस्टर राजपाल, कम-से-कम पांच बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मेरे सामने पेश हुए. उनमें उन्होंने खुद कहा था कि वो अपने वकील की बात का पालन करेंगे. उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो विदेश जाएंगे तो पैसे कमाकर सारा भुगतान करेंगे. इसलिए ये कहना सही नहीं है कि आपको किसी ने गुमराह किया था."

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें राजपाल से हमदर्दी हो सकती है. मगर कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है. जज के मुताबिक, राजपाल अपना गुनाह पहले ही कबूल चुके हैं. इसलिए अब सजा माफ़ी का भी कोई सवाल नहीं उठता. खैर, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक ब्रेक लिया था. उस दौरान राजपाल के वकील से कहा गया कि वो उनसे ठीक तरह से सलाह मशविरा कर लें. मगर जब दोपहर में दोबारा सुनवाई शुरू हुई, तो वकील ने बताया कि उनका राजपाल से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया है. इसके बाद, वकील की रिक्वेस्ट पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 16 फरवरी (सोमवार) तक के लिए टाल दिया है. दूसरे शब्दों में कहें तो राजपाल को अभी और चार दिन जेल में रहना होगा.  

वीडियो: राजपाल यादव की फिल्म 'अर्ध' का रिव्यू

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