IPL में धोनी की एंट्री पर रजनीकांत का गाना चलाया, तो मेकर्स ने CSK पर केस कर दिया
'कुली' और 'जेलर' बनाने वाली कंपनी सन टीवी ने मद्रास हाई कोर्ट में CSK से एक करोड़ रुपये का हर्जाना भी मांगा है. सन टीवी ही IPL टीम सनराइज़र्स हैदराबाद की मालिक भी है.

Sun TV Network ने Jailer फ्रैंचाइज़ और Coolie जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को प्रोड्यूस किया है. इन फिल्मों से Rajinikanth की एंट्री सॉन्ग्स पर इंटरनेट पर खूब रील कटे. IPL की Chennai Super Kings (CSK) टीम ने तो इन्हें MS Dhoni का अन-ऑफिशियल एंथम बना दिया है. मगर यही बात उन्हें कोर्ट तक खींच लाई है. खबर है कि सन टीवी, CSK के खिलाफ़ मद्रास हाई कोर्ट जा पहुंची है. उनका आरोप है कि IPL टीम ने उनकी इजाज़त के बिना 'जेलर' और 'कुली' के गानों का इस्तेमाल अपने प्रमोशन के लिए किया.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सन टीवी का आरोप है कि CSK ने उनकी फिल्मों के म्यूज़िक, बैकग्राउंड स्कोर और कुछ डायलॉग्स, बिना परमिशन के इस्तेमाल किया है. उन गानों पर सन टीवी का कॉपीराइट है. ये शिकायत खास तौर पर उस प्रमोशनल वीडियो के खिलाफ़ की गई है, जो CSK के IPL 2026 जर्सी लॉन्च में इस्तेमाल की गई थी. CSK ने उस वीडियो को 01 मार्च को इंस्टाग्राम और फेसबुक समेत अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया था.
सन टीवी का आरोप है कि वीडियो में 'जेलर', 'जेलर 2' और 'कुली' के बैकग्राउंड म्यूजिक और डायलॉग्स का इस्तेमाल हुआ है. ये तीनों ही सन टीवी नेटवर्क के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं. 'जेलर' का 'हुकूम' गाना तो धोनी की एंट्री पर काफ़ी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इसे अनिरुद्ध रविचन्दर ने कम्पोज़ किया है. कंपनी का आरोप है कि इस म्यूज़िक का इस्तेमाल वीडियो को ज्यादा कैची बनाने के लिए किया जा रहा है. साथ ही इससे टीम के मर्चेंडाइज़, जैसे टीशर्ट और बैग्स भी बेचे जा रहे हैं.
जानकारी के लिए बता दें कि सन टीवी ही IPL टीम सनराइज़र्स हैदराबाद की मालिक भी है. इसलिए इसे दो टीमों के बीच मैदान से बाहर हुई अदावत के तौर पर भी देखा जा रहा है. ख़ैर, सन टीवी ने कॉपीराइट केस में CSK टीम के साथ उसके कुछ ऑफ़िशियल्स को भी आरोपी बनाया है. इसमें CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर काशी विश्वनाथन, हेड ऑफ फाइनेंस अविनाश श्रीधरन और हेड ऑफ कॉन्टेन्ट राधाकृष्णन श्रीनिवासन के नाम भी शामिल हैं. सन टीवी ने अदालत से कहा है कि CSK को उनकी फिल्मों के गाने, डायलॉग या बैकग्राउंड म्यूजिक को किसी भी जगह इस्तेमाल करने से पूरी तरह रोका जाए. इसमें सोशल मीडिया, स्टेडियम ब्रॉडकास्ट और प्रमोशनल मटेरियल्स भी शामिल हैं. कंपनी ने कोर्ट में CSK से एक करोड़ रुपये का हर्जाना भी मांगा है.
हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि CSK ने उनके ईमेल के बाद फिल्म के गानों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है. CSK के वकील ने भी इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने कोर्ट से ये वादा किया है कि आगे से वो बगैर लाइसेंस सन टीवी के किसी गाने का इस्तेमाल नहीं करेंगे. बता दें कि इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने शुरुआती बहस सुनी और फिर मामले को 16 मार्च तक के लिए मुल्तवी कर दिया. इस दौरान कोर्ट ने CSK को आदेश दिया है कि वो एक एफिडेविट फ़ाइल करें. उसमें टीम को इस बात की लिखित पुष्टि करनी होगी कि सन टीवी ने जिन गानों का ज़िक्र किया है, वो अब बिना लाइसेंस CSK के प्रमोशनल वीडियोज़ में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे.
वीडियो: मद्रास हाई कोर्ट ने 'कूली' के मेकर्स की अपील खारिज कर दी, फिल्म की कमाई को बड़ा झटका लगा

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