चुनाव आयोग ने दिया ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश, इस तारीख के बाद कभी भी हो सकता है बिहार चुनाव की तारीखों का एलान
बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए चुनाव होने हैं. इस बार भी मुख्य मुकाबला NDA और महागठबंधन के बीच है. Prashant Kishor चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की भरसक कोशिश में जुटे हैं. पिछली बार नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ रहते जीत दर्ज की थी.

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar assembly election) की तारीखों का एलान 6 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है. चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों को 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर उसी दिन यानी 6 अक्टूबर को ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है.
चुनाव आयोग के इस निर्देश से यह संकेत मिलता है कि इस तारीख यानी 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव के तारीखों का एलान किया जा सकता है. इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की टीम जल्द ही बिहार का दौरा कर सकती है.
ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर खास निर्देशचुनाव आयोग ने चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सख्त गाइडलाइन्स जारी किए हैं. आयोग के निर्देश कुछ इस तरह से हैं.
गृह जिले में तैनाती नहीं : चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की पोस्टिंग उनके गृह जिले (Home District) में नहीं किया जाएगा.
3 साल पूरे होने पर ट्रांसफर : जिन कर्मचारियों का कार्यकाल 30 नवंबर तक या उससे पहले एक ही स्थान पर तीन साल या उससे ज्यादा का रहा हो, उनका अनिवार्य तौर पर ट्रांसफर किया जाएगा.
किन पर लागू होगा यह निर्देश : चुनाव आयोग का यह निर्देश जिला स्तर के सभी निर्वाचन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तहसीलदार, जिला स्तर के अपर समाहर्ता (एडिशनल कलेक्टर) जैसे अधिकारियों पर लागू होगा. पुलिस विभाग में भी अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) से लेकर इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस पदाधिकारियों पर ये आदेश लागू होगा. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों पर भी तीन साल की अवधि का नियम लागू होगा.
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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) विनोद सिंह गुंजियाल ने 24 अक्टूबर को मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और दूसरे विभागाध्यक्षों के पत्र लिखकर इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और 6 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
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