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NEET PG 2025 की परीक्षा आगे बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी नई तारीख

NEET PG 2025 Exam Date: NBEMS बोर्ड ने परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी थी. उन्होंने दलील दी कि उन्हें एग्जाम सेंटर्स की संख्या दोगुनी करनी होगी और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ानी होगी.

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NEET PG 2025 Exam Date
कोर्ट ने NEET PG 2025 को आगे बढ़ाने का फैसला दिया है. (तस्वीर: इंडिया टुडे)
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रवि सुमन
6 जून 2025 (Published: 03:02 PM IST)
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने NEET PG 2025 की तारीख को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है. ‘नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस’ (NBEMS) ने कोर्ट से इसकी अनुमति मांगी थी. कोर्ट के आदेश के बाद अब ये परीक्षा 3 अगस्त, 2025 तक कराई जाएगी. 

इससे पहले, 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने NBEMS बोर्ड को ये आदेश दिया था कि NEET PG की परीक्षा दो शिफ्ट की जगह एक ही शिफ्ट में कराई जाएगी. कोर्ट ने कहा था कि 15 जून, 2025 तक ये परीक्षा कराई जाए. 

इसके बाद, 3 जून को NBEMS ने इस तारीख को आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी थी. उन्होंने दलील दी कि उन्हें एग्जाम सेंटर्स की संख्या दोगुनी करनी होगी और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ानी होगी. बोर्ड ने अपने तकनीकी पार्टनर TCS के हवाले से कहा कि वो 3 अगस्त तक ये परीक्षा करा सकते हैं. 

'समय लेने वाली प्रक्रिया'

लाइव एंड लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, 6 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान NBEMS के वकील ने बेंच से कहा,

शुरू में ये परीक्षा 450 सेंटर्स पर 2.5 लाख उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जानी थी. लेकिन कोर्ट ने एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने का निर्देश दिया. इसलिए सेंटर्स की संख्या दोगुनी करनी होगी. नए सेंटर्स की पहचान करनी होगी और वहां सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी होगी. इन सबमें समय लगेगा. इसके बाद उम्मीदवारों को नए सेंटर्स के बारे में बताना भी होगा, ताकि वो परीक्षा केंद्रों का चयन कर सकें. ये समय लेने वाली प्रक्रिया है.

केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने भी कहा कि कई दौर की हाई लेवल मीटिंग के बाद 3 अगस्त को परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया गया है.

ये भी पढ़ें: NEET PG 2025 की परीक्षा दो शिफ्ट में नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने NBEMS के अनुरोध को स्वीकार कर लिया. बेंच ने कहा कि NBEMS की मांग वास्तविक है. लेकिन कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि अब इस तारीख में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा.

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