जीएसटी काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन मार्केटप्लेस को उन डिलीवरी एजेंट्स कीओर से 18% टैक्स देना पड़ेगा, जो पहले जीएसटी के दायरे से बाहर थे. इससे आगे क्याबदलेगा, क्या अब स्विगी, जोमैटो ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूलेंगी, जानने के लिएदेखिए आज का खर्चा पानी शो.