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वारिस को मृत पैरेंट्स के शेयर-म्यूचुअल फंड ट्रांसफर करना हुआ आसान, PAN और वसीयत जरूरी नहीं

सूचीबद्ध कंपनी के लिए फिजिकल होल्डिंग्स की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है. वहीं, डीमैट होल्डिंग्स मसलन शेयर, म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ वगैरा की लिमिट 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है.

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19 जून 2026 (अपडेटेड: 19 जून 2026, 10:03 PM IST)
share transfer rules
शेयर और म्यूचुअल फंड वगैरा के हस्तांतरण के दौरान पैन जमा करना जरूरी नहीं होगा (फोटो क्रेडिट: Unsplash.com)

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