PF क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑनलाइन घूस ली, अब 3 साल कटेंगे जेल में
सरकार ने पीएफ का पैसा ऑनलाइन निकालने की सुविधा दी है, ताकि लोगों को भटकना न पड़े. हालांकि, एक शख्स ने ऑनलाइन पीएफ क्लेम सेटलमेंट के बदले रिश्वत ली. अब 3 साल की जेल के साथ एक लाख का जुर्माना भी लगा है.
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यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत अन्य मामलों से अलग है जहां कैश में घूस ली जाती है (Aaj Tak)
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