ATM और UPI से PF का कितना पैसा निकाल पाएंगे? जानिए कब से मिलेगी ये सुविधा
PF withdrawal rules under EPFO 3.0: EPFO 3.0 आने के बाद ऑटो-क्लेम सेटलमेंट, ATM और UPI से तुरंत PF निकालने, और कर्मचारी की पसंद के बैंक खाते में आसानी से पैसा ट्रांसफर करने जैसी सुविधाएं मिलने वाली हैं.

आपके प्रोविडेंट फंड को लेकर जरूरी अपडेट आया है. EPFO 3.0, 2026 के मध्य तक पूरी तरह लागू हो जाएगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) ने पिछले साल EPFO 3.0 शुरू किया था, ताकि इसके डिजिटल सिस्टम और काम करने के तरीकों को आसान और मॉडर्न बनाया जा सके. EPFO 3.0 लागू होने से कई चीजें बदलने वाली हैं जिसमें सबसे मुख्य है पीएफ से निकासी करने का तरीका. EPFO 3.0 आने के बाद ऑटो-क्लेम सेटलमेंट, ATM और UPI से तुरंत PF निकालने और कर्मचारी की पसंद के बैंक खाते में आसानी से पैसा ट्रांसफर करने जैसी सुविधाएं मिलने वाली हैं.
ATM से निकलेगा PFEPFO 3.0 के तहत सदस्य UPI पर अपना PF बैलेंस भी देख सकेंगे. जल्द ही PF अकाउंट को UPI से जोड़ा जा सकेगा और फिर बैलेंस देखने के लिए ऐप या वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके बैलेंस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. EPFO 3.0 में एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब ATM और UPI से PF का पैसा निकालने का विकल्प मिलेगा. इससे लोगों को अपना पैसा पाने के लिए बैंक या EPFO ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
हालांकि, कुछ नियम और शर्तें हैं...EPFO, UPI या ATM से PF बैलेंस निकालने की मैक्सिमम लिमिट 50% है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सदस्य कुछ पैसा बचाकर रख सकें और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकें.
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब सुविधाएं पाने के लिए EPFO खाता धारक को कुछ काम करने जरूरी होंगे. सदस्य के पास एक्टिव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना चाहिए. मोबाइल नंबर और UAN दोनों चालू होने चाहिए. इसके अलावा, UAN का Aadhaar, PAN, बैंक खाता संख्या और IFSC कोड से जुड़ा होना जरूरी है. ये बेसिक चीजें हैं जो पहले से ही जरूरी हैं. PF की आसान निकासी के लिए EPFO ने 32 सरकारी और निजी बैंकों के साथ समझौता किया है, ताकि कंपनियां सीधे बैंकों में PF का पैसा जमा कर सकें और PF क्लेम प्रोसेस होने में लगने वाला समय कम हो सके.
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