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घर शिफ्ट करते समय गहने खो गए तो बीमा कंपनी क्लेम देगी? ये केस साफ कर देगा

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने इसी तरह के एक मामले में दायर रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है.

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कोलकाता निवासी भरत कुमार नंदी नाम जब अपना घर शिफ्ट कर रहे थे उस दौरान उनके कुछ सोने के गहने खो गए थे (फोटो क्रेडिट: Business Today)
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प्रदीप यादव
20 फ़रवरी 2026 (पब्लिश्ड: 11:29 PM IST)
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घर शिफ्ट करते समय सोने के गहने खोए तो हो सकता है आपकी बीमा कंपनी इस नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य न हो. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने इसी तरह के एक मामले में दायर रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है.

इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार विनीत उपाध्याय की एक खबर के मुताबिक कोलकाता निवासी भरत कुमार नंदी जब अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, उस दौरान उनके कुछ सोने के गहने खो गए थे. इस घटना के बाद नंदी ने संबंधित बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से मुआवजे की मांग की. लेकिन कंपनी ने इसे खारिज कर दिया. 

इसके बाद नंदी ने राज्य उपभोक्ता आयोग का रुख किया. लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगी. फिर नंदी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया. लेकिन NCDRC ने पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है. उसका कहना है कि निवास स्थान बदलने के दौरान हुआ कथित नुकसान पॉलिसी की शर्तों के तहत कवर नहीं था.

पीठासीन सदस्य एवीएम जे राजेंद्र (सेवानिवृत्त) और सदस्य न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदिरत्ता की पीठ पश्चिम बंगाल राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के खिलाफ भरत कुमार नंदी की तरफ से दायर अपील की सुनवाई कर रही थी. राष्ट्रीय उपभोक्ता निकाय ने 12 फरवरी 2026 को अपने आदेश में कहा, "बीमा पॉलिसी में घर शिफ्ट करने के दौरान हुई नुकसान/चोरी की घटना को कवर करने वाले किसी भी प्रावधान के अभाव में, माननीय राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता है."

NCDRC ने कहा कि शिकायतकर्ता यह साबित करने में असमर्थ रहा है कि क्या बीमा पॉलिसी आवागमन (transit) के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान को कवर करती है. आयोग ने आगे कहा कि किराये के घर से सामान शिफ्ट करते समय आभूषणों की चोरी/नुकसान की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है. लेकिन यह साफतौर पर नहीं कहा जा सकता कि गहने शिफ्ट करने के दौरान ही चोरी हुए थे या कहीं और से चोरी हुए. 

इसके अलावा, NCDRC ने कहा कि शिकायतकर्ता ने मजदूरों से सामान शिफ्ट करवाते वक्त गहनों से भरी कई दराजों वाली अलमारी को ताला नहीं लगाया था. यह संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपेक्षित उचित सावधानी की कमी को दर्शाता है.

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