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इनकम टैक्स रिटर्न के लिए कौन सा फॉर्म भरना जरूरी है, जरूर जान लीजिए

अपने काम के हिसाब से इन फॉर्म को चुनना बेहद जरूरी हो जाता है. आज हम ITR 1 , ITR-2 और ITR 3 के बारे में बताएंगे.

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8 जून 2026 (पब्लिश्ड: 09:26 PM IST)
income tax return
आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है (फोटो क्रेडिट: Business today)
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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग का सीजन शुरू हो चुका है. ऐसे में केवल ITR दाखिल करना ही काफी नहीं है. कौन सा फॉर्म भरना चाहिए इस बात की जानकारी होना भी उतना ही जरूरी है. इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नौकरीपेशा वर्ग (Salaried), पेंशनर्स (Pensioners), फ्रीलांसर और बिजनेसमैन के लिए अलग-अलग ITR फॉर्म जारी होते हैं. इसलिए अपने काम के हिसाब से इन फॉर्म को चुनना बेहद जरूरी हो जाता है. आज हम ITR 1 , ITR-2 और ITR 3 के बारे में बताएंगे.

ITR-1 किसे दाखिल करना होता है?

ITR-1 को ‘सहज फॉर्म’ भी कहते हैं. ये सैलरीड इनकम, एक मकान, पेंशन पाने वाले ऐसे रिटायर कर्मचारियों के लिए है, जिनकी सालाना कमाई 50 लाख तक होती है. जिन लोगों की कमाई बचत खाते पर मिले ब्याज, फिक्सड डिपॉजिट यानी एफडी पर मिले ब्याज से होती है या पारिवारिक पेंशन जैसे अन्य स्रोतों से होती है उनको ITR 1 दाखिल करना होता है.

ITR-2 किसे भरना जरूरी?

सैलरी, पेंशन, मकान, कैपिटल गेन (पूंजीगत लाभ) या अन्य स्रोतों से कमाई करने वाले व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवारों को ITR-2 फॉर्म भरना जरूरी है. बिजनेस या किसी प्रोफेशन से कमाई करने वाले लोग ITR-2 नहीं भर सकते हैं. इसके अलावा जिन लोगों की कुल कमाई 50 लाख रुपये से ज्यादा है और जिनके पास एक से ज्यादा घर या विदेशी संपत्ति/इनकम है, वे ITR-2 नहीं भर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सीजन शुरू, जरूरी डॉक्यूमेंट्स जान लीजिए नहीं तो फंसेगे

ITR-3 कौन दाखिल कर सकता है?

किसी बिजनेस (व्यवसाय) या पेशे से कमाई करने वाले लोग और हिंदू अविवाहित परिवारों को ITR-3 फॉर्म दाखिल करना होता है. पार्टनरशिप फर्म में साझेदार फर्म से वेतन, कमीशन, बोनस वगैरा से कमाई हो रही है तो भी ITR-3 दाखिल करना होता है. इसके अलावा जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है उन्हें भी ये फॉर्म भरना होगा. 

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख क्या है?

इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स यानी जिन्हें ITR-1 और ITR-2 के तहत अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है.

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