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पैन-आधार लिंक नहीं है? ITR को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये मैसेज जरूर जान लें

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि निष्क्रिय पैन कार्ड वाले लोग भी 31 जुलाई 2023 तक अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकते हैं.

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NRI can active their inactive pan with providing address proof to assesment officer.
NRI अड्रेस प्रूफ देकर दोबारा एक्टिव करा सकते हैं पैन कार्ड. (तस्वीर साभार- Businesstoday & Rediff)
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उपासना
21 जुलाई 2023 (अपडेटेड: 21 जुलाई 2023, 12:04 AM IST)
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जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं किया था उनका पैन इनएक्टिव यानी निष्क्रिय हो चुका है. ऐसे ज्यादातर लोग सोच रहे थे कि पैन निष्क्रिय होने के बाद ITR नहीं भरा जा सकता है. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार, 18 जुलाई को एक बयान जारी कर इस बारे में संशय दूर किया है. बयान के मुताबिक पैन के निष्क्रिय होने का मतलब ये नहीं है कि पैन काम करना बंद कर चुका है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि निष्क्रिय पैन कार्ड वाले लोग भी 31 जुलाई 2023 तक अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकते हैं. हालांकि, जो लोग पिछले महीने जून में अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करा पाए हैं, उन्हें निष्क्रिय पैन के कारण कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. जैसे कि जिनके पास निष्क्रिय पैन कार्ड हैं, उन्हें लंबित रिफंड और ऐसे रिफंड पर ब्याज जारी नहीं किया जाएगा.

इसके अलावा ऐसे लोगों से टीडीएस और टीसीएस दोनों उच्च दर पर लिए जाएंगे. जो लोग अपने आधार और पैन को तय समय सीमा में लिंक नहीं करा पाए हैं, उन्हें अब इसे जोड़ने के लिए टैक्स अधिकारियों को जानकारी देनी होगी. ऐसे लोग पेनल्टी देकर अपना पैन और आधार लिंक करा सकते हैं. बता दें कि 1,000 रुपये की लेट फीस देकर पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी.

NRI लोगों को देना होगा अड्रेस प्रूफ

इसके अलावा विभाग ने NRI और OCI की ओर से उठाई गई चिंताओं को लेकर भी अपडेट दिया है. मालूम हो कि कुछ प्रवासी भारतीयों (NRI)/भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (OCI) ने अपने पैन इनएक्टिव होने पर चिंता जाहिर की थी. आयकर विभाग ने कहा कि जिन NRI और OCI का पैन कार्ड आधार से जुड़ा नहीं होने के कारण निष्क्रिय हो गया है, वो लोग संबंधित असेसमेंट अधिकारी के पास आवास पते का प्रमाण पत्र जमा करा के पैन दोबारा एक्टिव करा सकते हैं.

यहां चेक कर सकते हैं पैन आधार से जुड़ा है या नहीं

स्टेप 1ः  इनकम टैक्स की वेबसाइट (www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर ही क्विक लिंक्स (Quick Links) का एक टैब दिखेगा. उसके नीचे कई ऑप्शन दिखेंगे. इन्हीं में से एक होगा लिंक आधार स्टेटस.

स्टेप 3: PAN और आधार नंबर भरें और व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें.

अगर आपका आधार पैन से नहीं जुड़ा है तो ये मैसेज लिखा आएगा; ‘आधार-पैन को जोड़ने की रिक्वेस्ट UIDAI के पास वेरिफिकेशन के लिए चली गई है. कुछ समय बाद लिंक आधार स्टेटस को दोबारा चेक करके पता कर सकते हैं कि आपका रिक्वेस्ट वेरिफाई हुआ है या नहीं.

अगर आधार-पैन से जुड़ गया होगा तो आपके पास ये मैसेज लिख हुआ आएगा; ‘आपका PAN पहले से ही इस आधार नंबर से लिंक है.’

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