ITR-3 फॉर्म जारी, जानें किसे फाइल करना जरूरी
ऐसा व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार जिनकी कमाई का जरिया कोई बिजनेस या प्रोेफेशन है, वे फॉर्म ITR-1 (सहज), ITR-2 या ITR-4 (सुगम) जमा करने के पात्र नहीं हैं. ऐसे टैक्सपेयर्स को ITR-3 फॉर्म के जरिये अपना आईटीआईर दाखिल करना होगा.
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फॉर्म 16 कंपनी जारी करती है (फोटो क्रेडिट: India Today)
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