ITR-3 फॉर्म जारी, जानें किसे फाइल करना जरूरी
ऐसा व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार जिनकी कमाई का जरिया कोई बिजनेस या प्रोेफेशन है, वे फॉर्म ITR-1 (सहज), ITR-2 या ITR-4 (सुगम) जमा करने के पात्र नहीं हैं. ऐसे टैक्सपेयर्स को ITR-3 फॉर्म के जरिये अपना आईटीआईर दाखिल करना होगा.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ITR-3 फॉर्म की ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल सुविधा को अपने आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है. ITR-3 फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए है, जिनकी कमाई का जरिया बिजनेस या किसी प्रोफेशन से है.
ITR-3 फॉर्म कौन भरने का पात्र है?ऐसा व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार जिनकी कमाई का जरिया कोई बिजनेस या प्रोेफेशन है, वे फॉर्म ITR-1 (सहज), ITR-2 या ITR-4 (सुगम) जमा करने के पात्र नहीं हैं. ऐसे टैक्सपेयर्स को ITR-3 फॉर्म के जरिये अपना आईटीआईर दाखिल करना होगा.
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है. यह तारीख उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है जो ITR-1 और ITR-2 भरते हैं. वहीं, ITR-4 दाखिल करने की लास्ट डेट 31 अगस्त है.
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग वेब पोर्टल (www.incometaxindiaefiling.gov.in) में जाकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है.
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ऑडिट रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कब दाखिल करनी चाहिए?इकोनॉमिक टाइम्स की पत्रकार स्नेहा कुलकर्णी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अगर किसी टैक्सपेयर को 10AA, 44AB, 44DA, 50B, 80-IA, 80-IB, 80-IC, 80-ID, 80JJAA, 80LA, 92E, 115JB या 115JC के तहत इनकम टैक्स विभाग के पास अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जरूरत है, तो ऐसे टैक्सपेयर को कमाई का विवरण दाखिल करने की ड्यू डेट से एक माह पहले ऐसी रिपोर्ट ऑनलाइन दाखिल करनी होगी.
वहीं, किसी कंपनी वगैरा में नौकरी करने वाले लोगों के लिए फॉर्म 16 कंपनी की तरफ से जारी होता है. आमतौर पर कंपनियां अपने कर्मचारी को यह फॉर्म आधिकारिक मेल से साझा करती हैं. फॉर्म 16 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या किसी अन्य जगह से सीधे डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं होता है.
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