'आपने हालात बिगड़ने दिए', इंडिगो संकट पर हाई कोर्ट ने केंद्र को बुरी तरह फटकारा
कोर्ट पीड़ित यात्रियों की मदद और रिफंड के लिए निर्देश मांगने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रहा था. दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जज तुषार राव गेडेला की बेंच ने इंडिगो को निर्देश दिया कि वह DGCA के साल 2010 के सर्कुलर में तय नियम के मुताबिक फ्लाइट कैंसिल होने, देरी होने पर यात्रियों को मुआवजा देने का सख्ती से पालन करे.
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इंडिगो संकट पर हाईकोर्ट सख्त प्रतीकात्मक (फोटो क्रेडिट: आज तक)
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