'Sin, Compensation, Nil और ITC', ये चार बातें समझ लीं तो GST के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे
GST में बड़े सुधारों का एलान किया गया है. इसके तहत 12 और 28 फीसदी के टैक्स स्लैब को हटा दिया गया है. इसके अलावा 40 फीसदी का सिन टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है, जो उन चीजों पर लगेगा, जो इंसानों की सेहत पर असर डालते हैं.
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सिन गुड्स पर सरकार ने 40 फीसदी टैक्स लगाया है (India Today)
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