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दूध से बिस्कुट और तेल तक, GST घटा जरूर है पर सामान सस्ता होने में वक्त लगेगा!

दूध से लेकर बिस्कुट और खाने के तेल से लेकर नमकीन के दाम कम होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग (GST New Slab) सकता है. दरअसल FMCG सेक्टर नए जीएसटी रेट के हिसाब से अपने आप को तैयार करने के लिए 30 दिन का समय चाह रहा है.

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दूध पनीर और पराठे के दाम कम होने में थोड़ी देर हो सकती है
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सूर्यकांत मिश्रा
9 सितंबर 2025 (Published: 09:24 AM IST)
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अगर आप भी आने वाली 22 सितंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि नए जीएसटी रेट का फायदा लेंगे तो शायद आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. कार और बाइक जैसे प्रोडक्ट पर तो नए जीएसटी स्लैब वाली कटौती का फायदा आपको 22 सितंबर से मिल जाएगा मगर दूसरे प्रोडक्ट पर ऐसा होने में टाइम लग सकता है. FMCG सेक्टर के प्रोडक्ट में आपको रेट कम होने का फायदा मिलने में देरी हो सकती है.

माने कि दूध से लेकर बिस्कुट और खाने के तेल से लेकर नमकीन के दाम कम होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है. दरअसल FMCG सेक्टर नए जीएसटी रेट के हिसाब से अपने आप को तैयार करने के लिए 30 दिन का समय चाह रहा है.

FMCG सेक्टर को थोड़ा टाइम चाहिए

NDTV प्रॉफ़िट की रिपोर्ट के मुताबिक FMCG industry and allied associations ने Ministry of Consumer Affairs (उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय) से नए जीएसटी रेट को लागू करने के लिए थोड़ा समय मांगा है. एसोसिएशन ने लॉजिस्टिक से लेकर ऑपरेशनल लेवल पर कई परेशानियों को इसकी वजह बताया है.

दरअसल FMCG कंपनियों को नए जीएसटी रेट के हिसाब से प्रोडक्ट की पैकिंग करनी है. पुराने स्टॉक को भी कवर करना है और साथ में सप्लाई चैन को भी नई व्ययवस्था के हिसाब से बदलना है स्पेशली 5,10 और 20 रुपये वाले प्रोडक्ट को. ये सारे बदलाव करने के लिए उनको थोड़ा वक्त और चाहिए. रिपोर्ट के मुताबिक अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनियां ग्राहकों को पुराने रेट के साथ कुछ ऑफर्स या फ्री प्रोडक्ट भी ऑफर कर सकती हैं. कहने का मतलब आपके घर के खर्च का बजट कम तो होगा मगर थोड़ी देर से.  

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बताते चलें कि जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में नए जीएसटी स्लैब की घोषणा की है. इसके बाद सिर्फ 5 और 18 फीसदी वाले स्लैब ही रहेंगे. दूध, पनीर, पराठा, नमकीन, बटर, घी समेत कई रोज इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्टस पर जीएसटी को 5 से घटाकर जीरो कर दिया गया है. पर्सनल केयर से जुड़े प्रोडक्ट जैसे शैंपू पर भी जीएसटी 18 फीसदी से कम करके 5 फीसदी कर दिया गया है. टीवी से लेकर वाशिंग मशीन और कारों से लेकर बाइक पर भी जीएसटी की दर 18 फीसदी हो गई है.

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