आपने 31 जुलाई तक ITR भर दिया? जानें रिफंड कब आएगा
ITR फाइल करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो पैसा आपको वापस करता है उसे ही इनकम टैक्स रिफंड कहते हैं. आयकर विभाग यह पैसा तब लौटाएगा अगर आप पर जितना टैक्स बन रहा था उससे ज्यादा टैक्स जमा कर दिया.
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रिफंड तभी आएगा जब आपने अपना आईटीआर ई-वेरीफाई किया हो (फोटो क्रेडिट: India Today)
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