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बस में गुम हुआ था सूटकेस, कंज्यूमर कोर्ट से 10 साल बाद फैसला, कितना मिला मुआवजा?

दिल्ली-देहरादून यात्रा के दौरान एक यात्री का बस में रखा सूटकेस गायब हो गया. इसके बाद मामला कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया. अब कोर्ट ने यात्री को 43,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. समझें पूरा मामला क्या है.

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14 अक्तूबर 2026 (पब्लिश्ड: 02:33 PM IST)
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साल 2015 में चंद्रशेखर बिष्ट अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से देहरादून एक डीलक्स बस में यात्रा कर रहे थे (Courtesy: Aaj Tak)

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