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Income Tax Return भरते समय चेक कर लें ये चीजें, नहीं तो पछताएंगे

एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है

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इनकम टैक्स (सांकेतिक तस्वीर)
13 जुलाई 2022 (Updated: 14 जुलाई 2022, 05:48 IST)
Updated: 14 जुलाई 2022 05:48 IST
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 जुलाई को एक ट्वीट के जरिये यह जानकारी देते हुए टैक्सपेयर्स से पूछा है कि क्या आपने अब तक अपना रिटर्न भरा या नहीं ? आयकर विभाग ने कहा है कि नौकरीपेशा लोगों और जिनकी इनकम आडिट योग्य नहीं है उनके लिए एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है. टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी सलाह दी है कि ऐसे में अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो यह काम आपको जल्द से जल्द कर लेना चाहिए और आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए. दरअसल कोरोना के चलते पिछले दो सालों से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख में कई बाद बदलाव देखने को मिला था . इस वजह से कई लोगों को लग रहा था कि हो सकता है इस बार भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ जाये. अब जानते हैं कि आईटीआर फाइल करने से पहले आपको किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. तो सबसे पहले आईटीआर फाइल करने से पहले आपको सबसे पहले सभी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का सिलेक्शन करना चाहिए.

50 लाख से कम सैलरीड इनकम है तो भरें ये फॉर्मट


डिलॉयट इंडिया की पार्टनर आरती राउते ने बिजनेस न्यूज वेबसाइट ‘मनीकंट्रोल’ से कहा कि एसेसमेंट ईयर 2022-23 में ITR फार्म में कुछ बदलाव किये गए हैं. इन्हें समझना बेहद जरूरी है. जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको बार बार एक शब्द एसेसमेंट ईय़र का जिक्र देखने को मिलेगा. एसेसमेंट ईयर का मतलब उस साल से है जिसमें आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं.  इस साल आप एसेसमेंट ईयर 2022-23 का रिटर्न फाइल करेंगे लेकिन यह रिटर्न वित्त वर्ष 2021-22 में हुई आपकी इनकम के लिए होगा. सेंट्रल बोर्ड और डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने आईटीआर के 7 फार्म नोटीफाई किये हैं इनमें आईटीआर 1 से आईटीआर 4 इंडीविजुअल टैक्सपैयर्स के लिए हैं.  वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कई फॉर्म हैं. लेकिन अगर आप इंडीविजुअल करदाता हैं और नौकरी करते हैं आपकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये से कम है तो आपको इनकम टैक्स का सहज फार्म यानी आईटीआर 1 का चुनाव करना होगा. पेंशन पाने वाले लोगों को भी यह फार्म भरना होगा. अगर बैंक की एफडी है और उस पर ब्याज मिलता है और घर के किराये से इनकम होती है तो भी यही फार्म भरना होगा.  इसके अलावा आपकी सैलरी के अलावा किसी दूसरे सोर्स से इनकम है तो आपको आईटीआर 2 का इस्तेमाल करना होगा जैसे कि आपको कैपिटल गेंस, एक से ज्यादा प्रापर्टी से इनकम , फॉरेन इनकम और बिना लिस्ट हुए शेयर से होनी वाली इनकम आदि. इसके अलावा जो जिनकी आय 50 लाख से ज्यादा है मतलब बिजनेस वगैरह से इनकम है और आॉडिट कराना जरूरी है उनके लिए आईटीआर 3 है. 

रिफंड न आये या देरी होने पर क्या करें ?


आयकर विभाग ने घर बैठे भी ऑनलाइन टैक्स भरने की सुविधा दी है. आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं.आईटीआर भरते समय टैक्सपेयर्स को बहुत सावधानी से फार्म भरने की जरूरत है नहीं तो एक छोटी से गलती से आपका इनकम टैक्स रिफंड अटक सकता है. रिटर्न भरते समय एक बार बैंक अकाउंट डिटेल्स अच्छी तरह से चेक कर लें क्योंकि ज्यादातर केस में इसी वजह से लोगों को रिफंड नहीं मिल पाता है. बैंक खाता आधार से लिकं होना भी बहुत जरूरी है. इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की अगर रिफंड आने में अटक जाये या देरी हो तो करदाताओं को क्या करना चाहिए . इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करना ना भूलें. विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाकर, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करे. जो पेज खुलेगा उसमें आपको ई-फाइलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें. इसके बाद व्यू फाइल  रिटर्न पर क्लिक करें और आपके सामने स्क्रीन पर आपके लेटेस्ट ITR की डिटेल्स आ जाएगी, जिसे सिलेक्ट करने के बाद आप आईटीआर का स्टेटस देख सकते हैं. 

वीडियो: इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय चेक कर लें ये चीजें, वरना पछताएंगे

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