प्रोविडेंट फंड का पैसा फंसा देंगे एक से ज्यादा UAN, मर्ज करने का तरीका समझ लीजिए
UAN एक 12 अंकों का एक नंबर है जो हर EPF सदस्य को दिया जाता है. यह कर्मचारी के नौकरी बदलने पर भी बदलता नहीं है. हालांकि, अगर कोई नया नियोक्ता (नई कंपनी) कर्मचारी के मौजूदा UAN को लिंक करने के बजाय नया UAN जारी करता है, तो डुप्लिकेट UAN बन सकते हैं.
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पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल पीएफ कटना जरूरी है (फोटो क्रेडिट: Business Today)
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