PF क्लेम में 35 दिन की देरी, EPFO को कोर्ट ने लगाई फटकार, 6% ब्याज के साथ पैसा देने का निर्देश
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक कर्मचारी के 14 लाख रुपये पीएफ क्लेम को 35 दिन लटकाए रखा था. कंज्यूमर कोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाते हुए 6% ब्याज सहित पेमेंट का निर्देश दिया है.
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वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ पर सालाना ब्याज 8.25 परसेंट तय किया गया है (फोटो क्रेडिट: Business Today)
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