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रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने पर अब सिर्फ चालान नहीं कटेगा, दिल्ली में पहली FIR दर्ज

इस एफआईआर के साथ दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है, जहां रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर आपराधिक मामला (Delhi registers FIRs for wrong-side driving) दर्ज हुआ है. आपके साथ ऐसा नहीं हो इसलिए ब्रेक लगाकर पूरी बात जान लीजिए.

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7 जनवरी 2026 (पब्लिश्ड: 09:50 AM IST)
The driver, the FIR stated, allegedly told the traffic policeman that he was in a hurry and wanted to avoid the jam. According to the police, the man was also driving recklessly and at a high speed,
गलत साइड से गाड़ी चलाई तो FIR होगी
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FIR शब्द के साथ अच्छा शब्द जुड़ना थोड़ा मुश्किल है. मगर हम आपको ऐसी एफआईआर (Delhi registers FIRs for wrong-side driving) के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको जानकार आप भी कहोगे, बढ़िया हुआ. ऐसी एक नई बल्कि हजारों लाखों एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. अभी तक क्यों नहीं होती थीं. स्टोरी का मीटर हमने बिठा लिया. और इस बार बात भी मीटर की ही होनी है. दरअसल दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के खिलाफ पहली बार एफआईआर दर्ज की गई है. यह मामला 3 जनवरी को दिल्ली कैंट थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां एक चार पहिया वाहन को गलत दिशा में तेज रफ्तार से चलाया गया.

इस एफआईआर के साथ दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है, जहां रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ है. आपके साथ ऐसा नहीं हो इसलिए ब्रेक लगाकर पूरी बात जान लीजिए.  

रॉन्ग साइड गए तो अब FIR

घटना 3 जनवरी की शाम करीब 4:45 बजे हनुमान मंदिर की लाल बत्ती के पास हुई. पुलिस के मुताबिक, एक फोर व्हीलर ड्राइवर गलत दिशा में तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, जिससे सामने से आ रहे वाहनों को गंभीर खतरा पैदा हो गया. ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को रोका तो पता चला कि ड्राइवर के पास लाइसेंस भी नहीं था और गाड़ी का बीमा भी खत्म हो चुका था.

आरोपी की पहचान अमन के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला है. इस मामले में ASI सुनील कुमार ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर दिल्ली कैंट थाने में एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 के तहत मामला दर्ज किया है. यह धारा सार्वजनिक मार्ग पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से संबंधित है.

आमतौर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. वैसे धारा 281 में लापरवाही से गाड़ी चलाने पर छह महीने तक की कैद, 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का दंड शामिल है. ऐसे में दिल्ली में दर्ज हुई यह एफआईआर एक बड़ा कदम है क्योंकि अभी तक इस किस्म की लापरवाही पर सिर्फ जुर्माना होता था. हालांकि यह एक जमानती अपराध है इसलिए आरोपी को जमानत तो मिल गई है.

कमाल की बात यह है कि इसी दिन एक और FIR दिल्ली के Kapashera थाने में भी दर्ज हुई है. यहां भी व्यक्ति गलत साइड से गाड़ी चलाकर आ रहा था. मगर हम सब के लिए यह एक सबक ही है. रॉन्ग साइड से गाड़ी क्यों चलाना. चंद मिनट बचाकर क्या ही कर लोगे. अपनी और साथ में सड़क पर चलते लोगों की जिंदगी खतरे में डालने का क्या मतलब है. 

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