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कार है तो बीमा अभी खरीद लीजिए, बाद में महंगा पड़ सकता है!

पिछले 3 सालों से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third-party motor insurance) में कोई बढ़ोतरी भी नहीं हुई है. लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि महंगाई, कोर्ट की तरफ से तय किया गया मुआवजा और सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक और मेडिकल खर्च से घाटा हो रहा है.

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9 जून 2025 (अपडेटेड: 9 जून 2025, 09:05 PM IST)
Third party insurance premium could rise by up to 25%
थर्ड पार्टी प्रीमियम इंश्योरेंस में आखिरी बार साल 2022 में बढ़ोतरी हुई थी. (फोटो-Business Today)
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आपके पास कार है, तो इंश्योरेंस भी होगा. भले ही काम ना आए लेकिन नियम के अनुसार बीमा लेना तो पड़ता ही है. पर बीमा कराना भी कोई सस्ता सौदा नहीं है. लेकिन ये भी सच है कि अगर कभी कोई दुर्घटना हुई, तो इंश्योरेंस ही आपका बैंक बैलेंस बचाएगा. पर अब, बाद में पैसे बचाने के लिए, आपको अभी अपनी जेब थोड़ा ज्यादा ढीली करना पड़ सकती है. जल्द ही आपको इंश्योरेंस खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं. कार इंश्योरेंस 20 से 25% तक बढ़ सकता है.

हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की. दरअसल, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाने का सुझाव सरकार को दिया है.

IRDAI ने वाहनों पर लगभग 18% प्रीमियम बढ़ाने की बात की है. वहीं, गाड़ियों की कुछ कैटेगरी में ये बढ़ोतरी 20 से 25% तक हो सकती है. बताया जा रहा है कि बीमा कंपनियों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से काफी नुकसान हो रहा है. पिछले 3 सालों से इसमें कोई बढ़ोतरी भी नहीं हुई है. लेकिन तब से महंगाई, कोर्ट की तरफ से तय किया गया मुआवजा, सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक और मेडिकल खर्च से इंश्योरेंस कंपनियों को घाटा हो रहा है.  

Third Party Insurance
कार का एक्सीडेंट (फोटो-Pexels)
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है? 

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तीसरे व्यक्ति के लिए होता है. यानी एक आप, दूसरी कंपनी और तीसरा वो जिसकी गाड़ी को नुकसान हुआ. इसे ऐसे समझिए. आप गाड़ी चला रहे हैं और किसी भी कारण से आपकी कार से एक्सीडेंट हो जाता है. अगर इस दुर्घटना में बाइक सवार या कार चालक चोटिल हो जाता है, तो यहां पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस काम आएगा. तीसरे व्यक्ति की बाइक को हुए नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी. साथ ही चोटिल व्यक्ति के मेडिकल खर्च का भी थर्ड पार्टी प्रीमियम इंश्योरेंस में ही आएगा. मोटर वीकल एक्ट के तहत साल 2018 से जो भी व्यक्ति कार खरीदेगा, इसके लिए 3 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना जरूरी होगा.

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यह ही वजह है कि IRDAI ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में बढ़ोतरी का सुझाव दिया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इस पर अंतिम फैसला करेगा. 2-3 हफ्तों में इस पर फैसला लिया जा सकता है. मिनिस्ट्री से मंजूरी मिलने के बाद एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पब्लिक सहमति के लिए जारी किया जाएगा. फिर सुझाव लेना, समिक्षा करने जैसी प्रक्रिया चलेगी. इसके बाद ही बदलाव किए जाएंगे.

जाते-जाते आपको ये भी बता देते हैं कि इस इंश्योरेंस में आपको हुए किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी. यानी अगर दुर्घटना में आपको गाड़ी को नुकसान पहुंचा, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर उसकी भरपाई नहीं होगी. उसके लिए आपको नॉर्मल कवर से ही काम चलाना होगा.  

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