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पैंगोंग झील के पास थार, फॉर्च्यूनर और क्रेटा दौड़ाई, गाड़ियां जब्त, लगा 2 लाख का जुर्माना

हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश के चार वाहन मालिकों ने पिछले दिनों में लद्दाख की बेहद खूबसूरत Pangong Lake और उसके आसपास का संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र में जमकर आतंक मचाया है.

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29 जून 2026 (अपडेटेड: 29 जून 2026, 02:56 PM IST)
thar and fortuner fined rs 50000 for chasing gazelle in ladakh pangong lake
थार और दूसरी गाड़ियों के चालकों का आतंक
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चार गाड़ियों ने पिछले दिनों लद्दाख की बेहद खूबसूरत पैंगोंग झील (Pangong Lake) और उसके आसपास के संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र में आतंक मचाया है. हैवी ड्राइविंग का लेवल इतना ज्यादा कि तंग आकर केंद्र-शासित प्रदेश के प्रशासन को कार्यवाही करना पड़ी.

दो लाख का जुर्माना

हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश के चार वाहन मालिकों ने अपनी कारें गैर-कानूनी तरीके से पैंगोंग झील और चांगथांग व नुब्रा के संरक्षित वन्यजीव इलाकों में चलाईं. आरोपियों में से एक पर चांगथांग कोल्ड डेज़र्ट वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी के अंदर ऑफ़-रोडिंग करने का मामला दर्ज किया गया, जहां ड्राइवर कथित तौर पर एक तिब्बती गज़ेल का पीछा कर रहा था. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत चारों आरोपियों पर कुल 2 लाख रुपये (सभी पर 50-50 हजार रुपये) का जुर्माना लगाया है. अधिकारियों ने जांच के बाद चारों गाड़ियां भी ज़ब्त कर ली हैं.

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जून में जलजला

# 17 जून 2026 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें चांगथांग कोल्ड डेज़र्ट वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी के अंदर नुरबूला के पास एक टोयोटा फॉर्च्यूनर (HP 37H 7888) को ऑफ़-रोड चलाया जा रहा था और ड्राइवर कथित तौर पर एक तिब्बती गज़ेल का पीछा कर रहा था.

# 20 जून को सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया जिसमें काराकोरम (नुब्रा-शायोक) वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी के अंदर एक महिंद्रा थार (PB-65BL-8698) को एक जलधारा से गुज़रते हुए देखा गया, जिससे संरक्षित क्षेत्र के प्राकृतिक आवास और पारिस्थितिक संतुलन को नुकसान पहुंचा.

# 21 जून को एक वीडियो सामने आया जिसमें चांगथांग कोल्ड डेज़र्ट वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी के अंदर पैंगोंग झील के पास लुकुंग में एक हुंडई क्रेटा (UP 81DD 4592) को ऑफ़-रोड ड्राइविंग करते हुए देखा गया.

# 23 जून को, वाइल्डलाइफ स्टाफ़ ने मेराक के पास पैंगोंग झील के पानी में एक महिंद्रा थार (PB 11DD 7773) को ऑफ़-रोड चलाते हुए देखा.

हैवी ड्राइवरों की खतरनाक हरकतों के बाद प्रशासन हरकत में आया और फिर गाड़ियों के साथ चालकों की धर पकड़ चालू हुई. ड्राइवर को शुरुआती तौर पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत दोषी पाया गया और बाद में गाड़ी ज़ब्त कर ली गई. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस पूरे मामले पर लद्दाख प्रशासन  के प्रवक्ता ने कहा कि हालांकि हाल के समय में लद्दाख में इस तरह की गैर-कानूनी ऑफ-रोडिंग और स्टंट के मामले बढ़े हैं, लेकिन यह पहली बार है जब उपद्रवियों पर इतनी कड़ी सज़ा लगाई गई है.

LG की चेतावनी

गाड़ी वालों की गंदी हरकतों पर LG ने कहा है कि संरक्षित इलाकों के अंदर या उनके आसपास ऑफ़-रोड ड्राइविंग करना वाइल्डलाइफ़ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 के तहत सज़ा-योग्य अपराध है, और चेतावनी दी है कि ऐसे सभी उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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