No Parking जोन में गाड़ी की पार्क, तो टायर की हवा निकाल सकती है ट्रैफिक पुलिस?
No Parking Tyres will be deflated: कई बार लोग नो पार्किंग जोन का साइन होने के बाद भी गाड़ी को पार्क करके चले जाते हैं. मगर गलत कार पार्क करने पर क्या गाड़ी के टायर की हवा निकाली जा सकती है? मोटर व्हीकल एक्ट में क्या ऐसा कोई नियम है?
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गाड़ी पार्क करने के भी नियम है. आप कहीं भी जाकर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते. अगर कहीं 'नो पार्किंग' बोर्ड लगा है, तो वहां बिल्कुल ही नहीं. वरना उल्टा जुर्माना ही लगेगा. गाड़ी टो भी हो सकती है. इससे इतर कई जगह तो वॉर्निंग दी जाती है कि अगर यहां गाड़ी पार्क की, तो टायर से हवा निकाल दी जाएगी. यानी No Parking: Tyres will be deflated बोर्ड. मगर क्या ऐसा करना लीगल है? क्या नो पार्किंग एरिया में कार पार्क करने पर टायर से हवा निकाली जा सकती है? इसका जवाब बताएंगे. लेकिन पहले नो पार्किंग से जुड़े कुछ नियम पर बात कर लेते हैं.
'नो पार्किंग' जोन पब्लिक प्लेस है और अगर वहां आपकी गाड़ी खड़ी है तो चालान कटना तय है. पहली बार गलत पार्किंग के लिए आपका 500 रुपये से 1000 रुपये तक का चालान कट सकता है. लेकिन गलती रिपीट करने पर ये जुर्माना 1000 से 1500 रुपये तक हो सकता है. बस या भारी व्हीकल के ऑनर पर 'नो पार्किंग' जोन में गाड़ी पार्क करने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है.
नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने से सिर्फ चालान ही नहीं कटता है, बल्कि गाड़ी को टो भी किया जा सकता है. ट्रैफिक पुलिस को अगर लगेगा कि आपकी गाड़ी पब्लिक स्पेस ले रही है. No Parking जोन में गाड़ी खड़ी है. ट्रैफिक लाइट के पास पार्क है, तो आपकी कार को टो किया जा सकता है. जब आप अपनी गाड़ी को वापस लेने जाएंगे तो जुर्माने के साथ ही टोइंग फाइन भी आपकी जेब से ही जाएगा.

मोटर व्हीकल एक्ट No Parking जोन में गाड़ी पार्क करने पर जुर्माने और टो की अनुमति देता है. मगर No Parking: Tyres will be deflated. ऐसा कोई नियम मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं है. आपकी कार के किसी भी हिस्से को डैमेज करने की अथॉरिटी ट्रैफिक पुलिस या पुलिस को नहीं है. नियम तोड़ने पर आपकी गाड़ी को जब्त किया जा सकता है. लेकिन टायर की हवा नहीं निकाली जा सकती है.
ग्रेटर कश्मीर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू कश्मीर के एक शहर किश्तवार में गलत पार्किंग से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ वाहनों के टायर की हवा निकाल दी थी. मगर इस घटना पर जब वेबसाइट ने किश्तवार के असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नीरज शर्मा से पूछा, तो उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. जो अथॉरिटी को गाड़ी के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचाने की अनुमति देता हो. भले ही वो गलत पार्क किया गया हो. मगर उल्लंघन करने पर गाड़ी जब्त की जा सकती है.
2012 में बेंगलुरु मिरर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, बेंगलुरु के म्यूजियम रोड पर स्थित एक क्लब के बाहर से गाड़ियों के टायर की हवा निकाले की खबर मिली. इस मामले पर जब वेबसाइट ने ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर से पूछा, तो उन्होंने टायर की हवा निकालने की बात स्वीकार की. उनके मुताबिक, नो-पार्किंग में गाड़ी पार्क करने वाले लोगों से जुर्माना वसूलते हुए वो थक गए हैं. लोग अपनी गाड़ियां पूरे दिन फुटपाथ पर पार्क करते हैं. कई बार लोग जुर्माना भरते हैं और नियम का उल्लंघन करते हैं.
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टायर की हवा से जुड़े नियम को लेकर वेबसाइट ने एक अन्य सीनियर अधिकारी से बात की. उन्होंने माना कि टायरों की हवा निकालना गैरकानूनी है. फुटपाथ पर खड़ी गाड़ियों पर ट्रैफिक पुलिस की ऐसी कार्रवाई जायज नहीं ठहराती.
यही नियम पर्सनल स्पेस के लिए भी लागू होता है. माने अगर कोई आपकी रिजर्व पार्किंग में गाड़ी लगा देता है तो आप पुलिस में शिकायत कर सकते हैं. मगर हवा नहीं निकाल सकते और पंचर भी नहीं कर सकते. जो भी हो. मोटर व्हीकल के नियमों का पालन कीजिए. गाड़ी को सही जगह ही पार्क कीजिए.
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