एथेनॉल से खराब हुई कार पर मारुति का जवाब आया, कोर्ट ने कहा था 20 लाख की नई गाड़ी दो
रायपुर के जिला कंज्यूमर कोर्ट ने मारुति को आदेश दिया कि वो डॉक्टर प्रेमराज देब्ता को 45 दिनों के भीतर उसी मॉडल की नई E20 फ्यूल पावर्ड कार उपलब्ध कराए. कमीशन के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए मारुति सुजुकी ने जवाब दिया है.
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मारुति सुज़ुकी का जवाब आया (तस्वीर साभार: मारुति सुजुकी)
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वीडियो: E20 Fuel से खराब हुई गाड़ी, अदालत ने कस्टमर को कंपनी से नई गाड़ी दिलवाई

