Kia कार के DPF से तंग आया ओनर, कोर्ट ने ₹11 लाख का रिफंड दिलवाया, ब्याज अलग से
कुर्नूल जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने डीलर को आदेश दिया कि वे कार मालिक को 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम मूल्य) के साथ 9 फीसदी वार्षिक ब्याज, मानसिक उत्पीड़न के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा और कानूनी खर्च के रूप में 10,000 रुपये का अलग से भुगतान करें.
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Kia Sonet Diesel में वारंटी पीरियड के दौरान ही डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर (DPF) में दिक्कतें आने लगी थीं (image courtesy: AI)
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वीडियो: Supreme Court ने UP पुलिस के रवैये को ‘नॉनसेंस’ क्यों कहा? क्या है पूरा मामला?

