पुलिसकर्मी के मोबाइल से बना ई-चालान वैध है या नहीं?
सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के रूल 167A के मुताबिक, ई-चालान आधिकारिक तौर पर मंज़ूर और सर्टिफ़ाइड इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट डिवाइस का इस्तेमाल करके ही जारी किया जाना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो चालान असली होते हुए भी वैध नहीं है.
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ई चालान वैध है या नहीं
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