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गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी अगर... ये खबर पढ़ते ही कुछ लोग चालान का हिसाब लेने भागेंगे

आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो सकती है. अगर आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्ट हुई तो फिर आप उसको बेच नहीं सकते. उसका इंश्योरेंस नहीं करवा सकते और ना उसका Pollution सर्टिफिकेट बनेगा. लेकिन ऐसा कब, कहां होगा और अगर होगा तो फिर क्या करना होगा, सब जानें.

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The vehicles will be blacklisted on the Vahan portal and the department has requested the National Informatics Centre (NIC), which operates the portal, to automate the process on the software
गाड़ी ब्लैक लिस्ट होने का सच
8 अप्रैल 2024 (Updated: 8 अप्रैल 2024, 20:33 IST)
Updated: 8 अप्रैल 2024 20:33 IST
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अगर आपने अपनी गाड़ी का चालान नहीं भरा तो आपकी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट (vehicles will be blacklisted) किया जा सकता है. अगर गाड़ी पर पांच चालान हैं तो आप पर आंच आ सकती है. अगर 90 दिन में गाड़ी का चालान नहीं भरा तो फिर गाड़ी जब्त हो सकती है. तीन ‘अगर’ के बाद चौथा 'अगर' हमारी तरफ से. अगर आपने भी ऐसे वीडियो देखे हैं तो चिंता में अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा रहे तो ब्रेक लगा ही लीजिए. क्योंकि हम आज इसी चालान का चक्कर समझने वाले हैं. क्या वाकई में गाड़ी ब्लैक लिस्ट होगी या रील का चक्कर बाबू भईया.

चालान का क्या चक्कर?

चक्कर एकदम सही है. मतलब आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो सकती है. लेकिन... इस लेकिन को बाद में जानेंगे, उसके पहले ऐसा होने से होगा क्या वो जान लीजिए. अगर आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्ट हुई तो फिर आप उसको बेच नहीं सकते. उसका बीमा नहीं करवा सकते और ना ही उसका Pollution सर्टिफिकेट बनेगा.

हालांकि ऐसा होने के लिए गाड़ी पर ऐसे पांच चालान होने चाहिए जिनका जुर्माना नहीं भरा गया हो और साथ में इनकी अवधि 90 दिन से ऊपर हो गई हो. मतलब पांचवें चालान के बाद. ट्रांसपोर्ट विभाग गाड़ी ब्लैक लिस्ट करने से 10 दिन पहले एक आखिरी नोटिस भी भेजेगा. ये सब होगा सेंटर मोटर व्हीकल एक्ट के रूल 167 के तहत जो साल 1989 में आया था. चालान भरने के बाद ही गाड़ी को ब्लैक लिस्ट से बाहर किया जाएगा. 

सब सही, अब उस ‘लेकिन’ की बारी जो हमने पहले लगाया था. ये सब होगा दिल्ली में. दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग ने पिछले साल यानी दिसंबर 2023 में इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था. बोले तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको चिंता करने की वाकई में जरूरत है. इस नियम के दायरे में दूसरे राज्यों की वो गाड़ियां भी आएंगी जो दिल्ली में चल रही हैं. कहने का मतलब दिल्ली के दायरे में कायदे में रहकर गाड़ी चलाओ वरना ब्लैक लिस्ट हो जाओगे.

अभी बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये भी तो जानना है कि गाड़ी पर कितने चालान हैं, वो पता कैसे चलेगा. आमतौर पर अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो चालान कटते ही मैसेज आ जाता है. इसलिए एक बार एसएमएस बॉक्स में झांक लीजिए. इसके साथ में Parivahan ऐप या वेबसाइट पर जाकर भी चालान चेक कर सकते हैं और वहीं से भुगतान भी कर सकते हैं.

Parivahan

वैसे कई और दूसरे ऐप्स जैसे Paytm और CarDekho पर भी चालान पता किया जा सकता है. अभी भी दो बातें और.

पहली, आजकल फर्जी चालान के केस खूब सुनने को मिलते हैं, तो अगर कोई ऐसा मैसेज आए जहां आप गए ही नहीं तो उससे दूर रहें और वेबसाइट पर जाकर देख लें. इस ठगी से जुड़ी पूरी जानकारी आपको नीचे लिंक पर क्लिक करके मिल जाएगी.

गाड़ी के ई-चालान का पैसा कहीं आप ठगों को तो नहीं दे रहे, ये लिंक सच में लुटवा देगा?

दूसरी बात, गाड़ी चलाते समय नियम कायदे मानिए. क्योंकि जैसा कहा जाता है- कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे.

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