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गर्ल्स हॉस्टल में पाबंदी पर केरल हाईकोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार

राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था.

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7 दिसंबर 2022
Updated: 7 दिसंबर 2022 23:40 IST
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केरल हाईकोर्ट ने गर्ल्स हॉस्टल में 'कर्फ्यू टाइमिंग' को लेकर प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि यदि बंद ही करना है तो हॉस्टल में लड़कों को बंद कीजिए क्योंकि वे समस्याएं खड़ी करते हैं और लड़कियों को आजाद रहने दें. राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था. इसमें ये प्रावधान किया गया है कि कोझिकोड के गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज की लड़कियों को रात 9.30 बजे तक हॉस्टल में लौटना होगा. इस टाइमिंग के बाद वे हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकतीं. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कुछ लड़कियों ने इस नोटिफिकेशन के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर सुनवाई के दौरान जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा,
'(बंद करना है तो) लड़कों को बंद कीजिए. मैं (ऐसा) इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे समस्याएं खड़ी करते हैं. लड़कों पर रात 8 बजे के बाद का कर्फ्यू लगाएं. लड़कियों को आजाद घूमने दें.' देखिए वीडियो. 

 

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