केरल आईं विदेशी पर्यटकों ने फाड़ दिए फिलिस्तीन समर्थक पोस्टर, FIR हो गई!
Pro-Palestine posters को फाड़ने के आरोप में दो महिला पर्यटकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. ये दोनों पर्यटक ऑस्ट्रेलिया की बताई जा रही हैं.
केरल (Kerala) के कोच्चि (Kochi) में कथित तौर पर फिलिस्तीन समर्थक पोस्टरों (Pro-Palestine posters) को फाड़ने के आरोप में दो महिला पर्यटकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. ये दोनों पर्यटक यहूदी मूल की बताई जा रही हैं, जो ऑस्ट्रेलिया (Australia) की रहने वाली हैं. दोनों पर आरोप है कि 'जमात-ए-इस्लामी' की स्टूडेंट विंग 'स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन' (SIO) की तरफ से लगाए गए फिलिस्तीन समर्थक पोस्टरों को फाड़ दिया. इसको लेकर दोनों के खिलाफ फोर्ट कोच्चि पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई.
इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े शाजू फिलिप की रिपोर्ट के मुताबिक, दर्ज FIR में आरोपियों के नाम का जिक्र नहीं है. इन पर्यटकों पर IPC की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना, चाहे दंगा हुआ हो या नहीं) के तहत मामला दर्ज किया गया है. जमानती वारंट होने के कारण दोनों पर्यटकों को जमानत मिल गई है.
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मामला क्या था?कोच्चि पुलिस के मुताबिक, इन पर्यटकों पर 15 अप्रैल की रात फोर्ट कोच्चि बोट घाट के पास SIO की तरफ से लगाए गए एक पोस्टर को फाड़ने का आरोप लगा. जिसके बाद कुछ स्थानीय युवकों की इन पर्यटकों से तीखी बहस भी हो गई. अगले दिन यानी 16 अप्रैल को SIO नेता केएस अज़ीम ने लोकल थाने में महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की. रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस शिकायत पर कार्रवाई करने में आनाकानी कर रही थी. जिसके बाद भारी संख्या में SIO कार्यकर्ता थाने पहुंचे और पुलिस से मामला दर्ज करने की मांग करने लगे. SIO के कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने धरना भी दिया. जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली. पुलिस की तरफ से कहा गया कि फ़िलिस्तीन समर्थक पोस्टर नए साल के दौरान बनाए गए थे. जबकि ये पोस्टर लगाने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी.
कोझिकोड में चिपकाए गए थे पोस्टर्सइससे पहले केरल के कोझिकोड (Kozhikode, Kerala) में कुछ छात्रों ने 4 जनवरी को Starbucks में पोस्टर चिपकाए थे. इन पोस्टर्स में 'फ्री फिलिस्तीन' लिखा था. इसके साथ एक चेतावनी भी थी. इसमें लिखा था,'सावधान, कंटेंट (पोस्ट में मौजूद कंटेंट के बारे में बात हो रही है) नरसंहार को बढ़ावा देता है'. पुलिस ने मामले गिरफ्तार किए गए छह छात्रों के खिलाफ IPC की धारा 448 (चोरी से अंदर घुसना), 153 (जानबूझ कर दंगे भड़काने के लिए उकसाना), 427 (नुकसान पहुंचाना), 34 (संगठित अपराध) की धाराएं लगाई थीं. केस Starbucks के स्टाफ की तरफ से दर्ज कराया गया था.