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GST Reforms: वॉशिंग मशीन, टीवी और एसी सब सस्ता हो गया, मगर स्मार्टफोन का क्या?

GST Reforms: दुखद ये है कि स्मार्टफोन सस्ते नहीं होने वाले क्योंकि वो पहले से 18 फीसदी वाले दायरे में आते हैं. मगर एयर कंडीशनर से लेकर टीवी और वाशिंग मशीन पर आपको पक्का बचत होने वाली है.

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4 सितंबर 2025 (पब्लिश्ड: 08:26 AM IST)
GST reforms
नया जीएसटी स्लैब 22 सितंबर से लागू होगा
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22 सितंबर 2025 वो तारीख होगी जब देश में एक बड़ा बदलाव होगा. अंदाजा आपने लगा लिया होगा कि हम नए जीएसटी स्लैब (GST reforms) की बात कर रहे हैं. अब जीएसटी के दो ही स्लैब होंगे. 5 और 18. जाहिर है कई सारी चीजें सस्ती होने वाली हैं. मसलन रोजमर्रा की चीजें जैसे दूध और पनीर. इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस भी सस्ता होगा तो 33 जीवन रक्षक दवाएं भी टैक्स फ्री होने की वजह से सस्ती होने वाली हैं. नए स्लैब का फायदा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पर भी होने वाला है.

हालांकि दुखद ये है कि स्मार्टफोन सस्ते नहीं होने वाले क्योंकि वो पहले से 18 फीसदी वाले दायरे में आते हैं. मगर एयर कंडीशनर से लेकर टीवी और वाशिंग मशीन पर आपको पक्का बचत होने वाली है.

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सस्ते

एयर कंडीशनर से लेकर टीवी और वाशिंग मशीन पर अभी तलक हमें 28 फीसदी जीएसटी देना होता था. मगर नए बदलाव के बाद ये सभी प्रोडक्ट 18 फीसदी वाले स्लैब में आने वाले हैं. उदाहरण के लिए किसी प्रोडक्ट की कीमत अभी 100 रुपये थी और उसके ऊपर 28 फीसदी जीएसटी लगता था तो कीमत होती ही 128 रुपये. अब यही कीमत घटकर 118 रुपये हो जाएगी. माने 10 रुपये का फायदा. टीवी के मामले में ये थोड़ा अलग होगा. 18 फीसदी जीएसटी वाले दायरे में 32 इंच से ऊपर का टीवी ही आएगा.  

इसके साथ में छोटी कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलें अब 28 फीसदी की जगह 18 फीसदी टैक्स में आएंगी. ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर पर भी टैक्स 28 से 18 हुआ, जिससे ये सस्ते होंगे.

आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है. हम नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं. सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएगी, लोगों को बहुत फायदा होगा.

अब बता ही रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि नई टैक्स प्रणाली यानी जीएसटी को सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में लागू किया था. इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के 17 करों (CST)और 13 उपकरों (VAT) को हटा दिया गया था. GST में 5, 12, 18 और 28 फीसदी के चार स्लैब थे. सितंबर 22 से अब सिर्फ दो स्लैब होंगे.  

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