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रिटायर्ड IAS अफसर ने पति पर लगाया घरेलू हिंसा और मेंटल टॉर्चर का आरोप

पत्नी का आरोप- पति ने धोखा करके प्रॉपर्टीज़ में अपना नाम जुड़वा लिया.

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घरेलू हिंसा कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा देता है, लेकिन इसके एक प्रावधान को लेकर काफी संशय बना रहता है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
2 फ़रवरी 2022 (Updated: 2 फ़रवरी 2022, 15:03 IST)
Updated: 2 फ़रवरी 2022 15:03 IST
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ. यहां एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर ने अपने पति पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के साथ रुपयों को लेकर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं. महिला ऑफिसर ने अपने पति के खिलाफ़ लखनऊ के गोमती नगर थाने में शिकायत दर्ज कारवाई है. पति भी रिटायर्ड अफसर हैं. क्या आरोप लगाए हैं. आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला के बताया कि उनकी शादी 5 मई, 1990 को हुई थी. उनका आरोप है कि हनीमून के दौरान ही उन्हें पता चला कि उनके पति संबंध बनाने में सक्षम नहीं हैं. शिकायत के मुताबिक, हनीमून के बाद से ही पति ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था. महिला IAS ने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायत के मुताबिक, - साल 2004 से ही पति उनकी सैलरी हड़प लिया करते थे और उन्हें खर्च के लिए महीने के मात्र छह हज़ार रुपये दिए जाते थे. - पति ने साल 2015 में महिला के बैंक अकाउंट से एक फर्जी ईमेल आईडी लिंक कर दी थी. और उसके जरिए वो उनकी इनकम और खर्चों पर नज़र रखते थे. - पत्नी की निजी कमाई से खरीदे तीन प्रॉपर्टी में आरोपी पति ने धोखे से अपना नाम जुड़वा लिया. - साल 2021 में कोविड के दौरान ब्लैक फंगस की शिकार होने पर पति ने उनकी रिपोर्ट्स छिपाकर रखीं और उन्हें गलत दवाएं देने की कोशिश की. आरोपी पति ने कोविड पैनडेमिक के दौरान उनके अकाउंट से 19.5 लाख रुपये निकाल लिए. और इनमें से 13 लाख शेयर मार्केट में और छह लाख म्यूचुअल फंड में अपने नाम से इनवेस्ट कर दिए. परिवार के दबाव में बाद में उन्होंने पैसे लौटाए. पुलिस को दी अपनी याचिका में पत्नी ने अपील की है कि उनके पति का नाम उनकी संपत्ति से हटवा कर प्रॉपर्टी के पेपर्स उन्हें सौंप दिए जाएं. महिला ने यह भी अपील की है कि उनके पति को उचित धाराओं के तहत सख्त सज़ा दी जाए. पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, धोखाधड़ी और आईटी एक्ट समेत कई अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

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