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'दहेज के लिए मारपीट करते थे ससुरालवाले, पति ने तीन तलाक देकर घर से निकाला'

महिला का कहना है कि शादी में 20 लाख रुपये खर्च हुए, दहेज भी दिया गया. फिर भी पति और ससुराल वाले परेशान कर रहे थे.

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महिला का आरोप है कि पूरा परिवार उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था(फोटो-आजतक)
5 जुलाई 2022 (Updated: 5 जुलाई 2022, 14:20 IST)
Updated: 5 जुलाई 2022 14:20 IST
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उत्तर प्रदेश का सहारनपुर. यहां तीन तलाक देने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है. एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने और उसे घर से निकाल देने का आरोप है. घटना 3 जुलाई की है. आरोप है कि ससुरालवाले पीड़िता को दहेज के लिए मारते-पीटते थे.  

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोप है कि पति, सास और देवर ने मिलकर महिला के साथ बदसलूकी की. और फिर पति ने तीन तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया. पीड़िता ने पुलिस को बताया, 

"दो साल पहले मेरी शादी हुई थी. मेरी शादी में परिवार वालों ने 20 लाख रुपये खर्च किये. और हैसियत के हिसाब से दहेज भी दिया. ससुरालवालों ने कुछ दिन तक मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया. और उसके बाद दहेज की मांग करने लगे. जब मैंने मना किया तो मुझे बुरी तरह से पीटा. और बीते रविवार को मेरे पति ने तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया."

सराहनपुर एसपी देहात सूरज राय ने बताया कि महिला ने 4 जुलाई को पुलिस में FIR दर्ज करवाई है. पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद ही मामले की आगे कार्रवाई की जाएगी.

तीन तलाक देने पर होती है तीन साल की सज़ा 

शरिया के मुताबिक, एक व्यक्ति अपनी एक-एक महीने के अंतराल में तीन बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है. लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक बार में तीन तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे तो वो भारतीय कानून के मुताबिक, अपराध माना जाता है. मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून, जिसे तीन तलाक कानून भी कहा जाता है, के तहत यदि कोई शख्स अपनी पत्नी को एक बार में तीन तलाक देकर घर से निकालता है तो उसे तीन साल तक की कैद हो सकती है.

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