पंजाब के सीनियर IPS अफसर पर गर्भवती महिला के रेप का आरोप
एसपी पर आरोप है कि दहेज प्रताड़ना में ससुरालवालों पर कार्रवाई का झांसा देकर उसने महिला का रेप किया.
पंजाब का गुरदासपुर. यहां के SP हेडक्वार्टर गुरमीत सिंह ने कथित तौर पर एक गर्भवती महिला के साथ रेप किया. महिला की शिकायत के आधार पर SP के खिलाफ करीब ढाई महीने तक जांच चली. जांच में IPS को आरोपी पाए जाने पर 2 जुलाई को केस दर्ज किया गया. वहीं, IPS को गिरफ्तार भी कर लिया गया है.
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला दीनानगर की रहने वाली है. और उसने पुलिस हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में शिकायत भेज कर कहा था कि उसने दहेज प्रताड़ना के मामले में SSP गुरदासपर में शिकायत दी थी. जिसके बाद एसपी गुरमीत सिंह सिद्धू ने उसे अपनी कोठी पर बुलाया. फिर उसे केस दर्ज करवाने का झांसा दिया. डराया-धमकाया. और उसका रेप किया. उस समय पीड़िता प्रेगनेंट थी. आरोप है कि रेप के बाद एसपी उसे अश्लील मैसेज भेजता था. और ऑडियो-वीडियो कॉल के जरिये भी उसे परेशान करता था.
जांच में पता चला है कि एसपी गुरमीत सिंह कभी भी पीड़िता के केस का इनवेस्टिगेटिंग ऑफिसर था ही नहीं. और न ही उसे कभी ये जांच सौंपी गई थी. वह पीड़िता को धोखे में रखकर उसका रेप कर रहा था. एसपी गुरमीत सिंह को मोगा स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया है.
अपनी ओर से गुरमीत सिंह ने इस मामले में कहा है कि महिला का रेप अप्रैल के महीने में हुआ था और शिकायत मई में. लेकिन इस बात पर SIT ने कहा कि पीड़िता की अपने ससुराल वालों के साथ कानूनी लड़ाई चल रही थी. और वह गुरमीत सिंह के खिलाफ जाने की स्थिति में नहीं थी.
पुलिस को इन सवालों की तलाशFIR में इस बात का भी जिक्र है कि एक बार रेप करने के बाद एसपी गुरमीत सिंह ने पीड़िता के किसी जान पहचान वाले को धमकाया था. लेकिन उसके बाद भी उसने दूसरी बार पीड़िता को उस कोठी पर जाने क्यों दिया? और एसपी वॉट्सऐप कॉल में पीड़िता को बेटी या बच्ची कह कर बुलाता था तो उसने अश्लील मैसेज और वीडियो पीड़िता को क्यों भेजे? एसपी के खिलाफ गुरदासपुर सिटी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376 (2) (ई) (एक पुलिस अधिकारी एक महिला को गर्भवती होने की जानकारी के के बाद रेप करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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