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मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगा, वकील ने बताया अब क्या करेंगे

कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के सहयोगी सोनू यादव को भी 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

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27 अक्तूबर 2023 (अपडेटेड: 13 मार्च 2024, 04:44 PM IST)
mukhtar ansari sentenced to ten year imprisonment by mp mla court
इससे पहले 5 जून 2023 को गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को अवधेश राय मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. (फोटो- आजतक)
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माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है. गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को ये फैसला सुनाया है (Mukhtar Ansari sentenced 10 years imprisonment). एक दिन पहले ही कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था. 10 साल की सजा के साथ-साथ कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 

मुख्तार अंसारी को इससे पहले भी एक अन्य गैंगस्टर मामले में दस साल की सजा सुनाई जा चुकी है. कोर्ट ने अंसारी के सहयोगी सोनू यादव को भी 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

फैसले के बाद मुख्तार के वकील लियाकत ने कहा केस मेंटेनेबल नहीं है, वे हाई कोर्ट में अपील करेंगे.

कपिल देव सिंह गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर गांव के निवासी थे. सेवानिवृत होने के बाद वो गांव में अपने परिवार के साथ ही रहते थे. साल 2009 में गांव में एक दबंग व्यक्ति के घर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की. कुर्क हुए सामान की लिस्ट बनाने और आम गवाह की जरूरत पड़ने पर गांव के लोगों ने कपिल देव को बुलाने की सलाह दी. पुलिस के आग्रह पर कपिल ने गवाह के रूप में सूची बनाने में मदद की. कपिल द्वारा पुलिस को दी गई मदद दबंग परिवार को पसंद नहीं आई थी. इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई.

इस घटना के वक्त माफिया मुख्तार अंसारी जेल में बंद रहकर अपनी गैंग चला रहे थे. साल 2009 में ही मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था. इस हत्याकांड की शुरुआती FIR में अंसारी का नाम दर्ज नहीं था. बाद में पुलिस ने जांच के आधार पर चार्जशीट में मुख्तार अंसारी का नाम जोड़ लिया. इसके बाद कपिल देव हत्याकांड और मीर हसन मामले को मिलाकर पुलिस ने 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इन दोनों ही मूल केस में कोर्ट ने अंसारी को बरी कर दिया था. मगर, अब गैंगस्टर एक्ट के केस में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है.

अवधेश राय मर्डर केस में उम्रकैद की सजा हुई थी

इससे पहले 5 जून 2023 को गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को अवधेश राय मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. 3 अगस्त, 1991 को वाराणसी के कांग्रेस नेता अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. ये घटना तब हुई थी, जब वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे. दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि इसी दौरान एक वैन से कुछ बदमाश उनके घर के सामने पहुंचे और अवधेश को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. अवधेश राय को कई गोलियां लगीं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

(ये भी पढ़ें: अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को उम्रकैद, सजा सुनते ही गैंगस्टर ने क्या किया?)

वीडियो: मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल और बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद, अब NDA के साथ आया!

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