शराब पीकर गाड़ी चलाई, अब 1,000 पर्चे बांटकर बताना पड़ेगा ड्रंक एंड ड्राइव के नुकसान, कोर्ट का फरमान
Pune drunk driving case: यह मामला इसी साल 22 जुलाई को सामने आया था. ट्रैफिक पुलिस ने जांच के दौरान युवक को शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा था. उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

पुणे की एक अदालत ने नशे में गाड़ी चलाने वाले एक 28 साल के शख्स को अनोखी सजा सुनाई है. कोर्ट ने उसे 1,000 पर्चे छपवाकर खुद ट्रैफिक सिग्नल पर बांटने का आदेश दिया है. इन हैंडबिल में शराब पीकर गाड़ी चलाने के खतरों के बारे में जानकारी होगी. इसके अलावा 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
कब सामने आया था मामलाइंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला इसी साल 22 जुलाई को सामने आया था. पिंपरी चिंचवाड़ थाने की हिंजेवाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने जांच के दौरान युवक को शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा था. उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज किया गया था. यह धारा नशे में गाड़ी चलाने से जुड़ी है. सोमवार 27 अक्टूबर को मोटर व्हीकल एक्ट के मामले सुनने वाली अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई.
किस धारा के तहत सुनाई यह सजाअदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 23 के तहत 1,000 हैंडबिल छपवाकर बांटने का आदेश दिया. कानून की इस धारा में अदालत को यह अधिकार दिया गया है कि वह दोषी शख्स को समुदाय की भलाई के लिए “कम्युनिटी सर्विस” करने का आदेश दे सकती है.
पुलिस ने क्या बतायापिंपरी चिंचवाड़ के DCP (ट्रैफिक) विवेक पाटिल ने बताया कि पुणे की अदालत ने ड्राइवर पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, BNSS के सेक्शन 23 के नियमों के तहत, कोर्ट ने ड्राइवर को नशे में गाड़ी चलाने के खतरों पर 5 दिन में 1,000 हैंडबिल प्रिंट करने और उन्हें ट्रैफिक सिग्नल पर खुद बांटने का आदेश दिया है.
DCP ने बताया कि दोषी को संबंधित कानून के बारे में जानकारी भी दी गई है. अगर ड्राइवर जुर्माना नहीं भरता है तो उसे 10 दिन की साधारण जेल काटनी होगी. इस मामले में लोकल ट्रैफिक डिवीजन को इस पर एक रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है. DCP पाटिल ने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में होने वाले एक्सीडेंट की संख्या कम करने के मकसद से पुलिस ने खास अभियान चला रही है.
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