आपका पैन कार्ड 1 जनवरी से बंद न हो, इसके लिए पहली फुरसत में ये काम कर डालिए
1 जनवरी 2026 से PAN के डिएक्टिवेट होने का खतरा रहेगा. अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा?

देशभर में लाखों PAN यानी ‘परमानेंट अकाउंट नंबर’ 1 जनवरी 2026 से बंद हो सकते हैं. इसके लिए सरकार ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं और आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नियमों के मुताबिक, अगर आपने अब तक अपने PAN को अपने Aadhaar नंबर से लिंक नहीं किया तो आपके PAN के डिएक्टिवेट होने का खतरा रहेगा.
अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा?
अगर आपका PAN डिएक्टिवेट हुआ, तो आप अधिकारियों के सामने मुश्किल में पड़ सकते हैं. PAN कार्ड हर तरह की आर्थिक गतिविधियों के लिए जरूरी दस्तावेज है. इतना ही नहीं, PAN के बिना आपको कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है. जैसे-
- नया बैंक या डीमेट खाता नहीं खोल पायेंगे. साथ ही 50,000 रुपये से ज्यादा डिपोजिट नहीं कर सकते हैं.
- आप शेयर बाजार में इंवेस्ट नहीं कर सकते हैं.
- उन सरकारी योजनाओं के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो वित्तीय कल्याण से जुड़ी हुई हैं.
- बैंकों में लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे.
- PAN डिएक्टिवेट हुआ तो आप मकान या गाड़ी खरीद या बेच नहीं सकेंगे.
- बिजनेस के लिए भी PAN कार्ड जरूरी है.
PAN को Aadhaar से कैसे लिंक करें?
आप नीचे दी गई स्टेप्स को फॉलो करके अपने PAN को Aadhaar से बहुत आसानी से लिंक कर सकते हैं:
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं.
- बाएं पैनल पर 'Link Aadhaar' टैब पर क्लिक करें.
- अपना PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें और 'validate' बटन पर क्लिक करें.
- अगर आपका Aadhaar और PAN पहले से लिंक है, तो यह एक पॉप-अप मैसेज दिखाएगा. अगर नहीं, तो यह आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा जिस पर एक OTP भेजा जाएगा.
इससे आपके PAN को Aadhaar नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
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CBDT और आयकर विभाग में अंतर
CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है. यह देश में प्रत्यक्ष करों (जैसे इनकम टैक्स) से जुड़ी नीतियां और नियम बनाने में मदद करता है. जबकि, आयकर विभाग सीधे तौर पर कर वसूली और कानून लागू करने का काम करता है. यानी CBDT नीतियां बनाता है, और आयकर विभाग उन नीतियों को लागू करता है.
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