कैंसिल किए बिना रीशेड्यूल होगा रेल टिकट, पैसा भी नहीं कटेगा, नई व्यवस्था में बस एक पेच है
ट्रेन में टिकट रीशेड्यूल कराने की व्यवस्था आ गई है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि अब यात्री कन्फर्म टिकट को किसी और तारीख पर रीशेड्यूल कर सकते हैं. इससे वह कैंसिलेशन चार्ज से बचेंगे.

मान लीजिए बुधवार को आप कहीं जा रहे हैं. ट्रेन का टिकट भी बुक कर लिया है. सीट कन्फर्म है. लेकिन अचानक से प्लान बदल जाता है. एकदम लास्ट मिनट में ये होता है कि अब बुधवार को नहीं बल्कि अगले महीने की किसी तारीख को जाना है. अब आप क्या करेंगे? ट्रेन का टिकट कैंसिल करेंगे. नई तारीख पर नया टिकट बुक करेंगे और इस दौरान पहले वाले टिकट का कैंसिलेशन चार्ज भी देंगे.
अभी तक तो यही करते थे न! लेकिन अब ये नहीं करना है.
सरकार ऐसे मौकों के लिए पहली बार एक नई व्यवस्था लेकर आई है. अब यात्रा की तारीख बदलने पर आपको टिकट कैंसिल करने की जरूरत नहीं है. आपका जाने का प्लान बदल गया है तो कन्फर्म टिकट कैंसिल किए बिना यात्रा की तारीख बदल दीजिए. काम हो गया. इसके लिए कोई अलग से फीस भी नहीं लगेगी.
और तो और. पहले की व्यवस्था में पुराने टिकट को कैंसिल करने पर जो पैसा कटता था, उससे भी आप बच जाएंगे. एनडीटीवी से बातचीत में केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी है. उन्होंने कहा,
अभी तक यात्रियों को अपना ट्रैवेल डेट बदलने के लिए टिकट कैंसिल करके नया बुक करना पड़ता है. इसमें तारीख के हिसाब से कैंसिलेशन चार्ज भी देना पड़ता है. ये प्रोसेस महंगा और परेशान करने वाला होता है जो अनुचित है और यात्रियों के हित में नहीं है.
मंत्री ने पुष्टि की कि इस नियम में बदलाव को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
लेकिन, यात्रीगण कृपया ध्यान देंरेल मंत्री ने ये भी साफ किया है कि ट्रैवेल करने की तारीख बदलने के बाद जरूरी नहीं है कि नई तारीख पर आपको कन्फर्म टिकट मिल जाए. इसकी गारंटी नहीं होगी, क्योंकि यह उस खास तारीख पर सीट की उपलब्धता (Availability) पर निर्भर करता है. इसके अलावा अगर नए टिकट की फीस पहले वाले से ज्यादा होगी तो यात्रियों को बाकी बचे पैसे भी देने होंगे.
उन्होंने कहा कि ये नियम बदलने से उन लाखों यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा, जिन्हें बार-बार अपनी यात्रा को रीशेड्यूल करना पड़ता है. इसके चक्कर में उन्हें कई बार ज्यादा कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता है.
क्या है कैंसिलेशन चार्ज?मौजूदा नियम के मुताबिक, टिकट कैंसिल कराने पर ट्रेन के प्रस्थान की तारीख के हिसाब से कैंसिलेशन चार्ज लगता है. जैसे ट्रेन छूटने से 48 से 12 घंटे पहले कन्फर्म टिकट रद्द करने पर किराए में 25 प्रतिशत की कटौती की जाती है. वहीं ट्रेन के डिपार्चर (Departure) से 12 से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर यह चार्ज बढ़ जाता है. एक बार अगर रिजर्वेशन लिस्ट बन गई, उसके बाद टिकट कैंसिल कराने पर कोई पैसा वापस नहीं होता.
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