पॉपकॉर्न पर लगने वाले GST का कंफ्यूजन खत्म, अब बस ये अंतर रह गया है
अलग-अलग तरह के Popcorn पर लगने वाले अलग-अलग GST में कुछ बदलाव हुए हैं.

दिसंबर 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब पॉपकॉर्न (Popcorn) पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में बदलाव का एलान किया, तो सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हुई. उन्होंने पॉपकॉर्न पर तीन तरह के GST रेट्स लगाने की घोषणा की थी. इसको लेकर अब फिर से कुछ बदलाव हुए हैं. पहले और अब के नियमों में क्या अंतर है? इसको विस्तार से समझेंगे.
पॉपकॉर्न को लेकर GST के पुराने नियमजीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में फैसला लिया गया था,
- नमक-मसालों के साथ आने वाले मिक्स पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत का GST लगाया गया था. शर्त ये थी कि वो पहले से पैक ना हों.
- जो पहले से पैक्ड पॉपकार्न हैं, उन पर 12 फीसदी GST लगाया गया था.
- कारमेलाइज्ड (मीठे) पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाया गया था.
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में इन नियमों को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं-
- नमक-मसालों के साथ आने वाले मिक्स पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत का GST लगेगा. चाहे वो खुला बिके या पैक हो या उस पर लेबल लगाकर बेचा जाए. इस तरह के पॉपकॉर्न पर पहले दो तरह के टैक्स लगते थे.
- ‘शुगर कन्फेक्शनरी’ की श्रेणी में आने वाले कारमेलाइज्ड (मीठे) पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत का GST लगेगा.
पॉपकॉर्न पर लगने वाले GST को लेकर अब सिर्फ इतना फर्क रह गया है कि उसमें चीनी मिलाया गया है या नहीं. नए नियम 22 सितंबर से लागू होंगे.
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GST में क्या-क्या बदलाव हुए?जीएसटी काउंसिल ने चार टैक्स स्लैब में से 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत को खत्म कर दिया है. अब केवल दो टैक्स स्लैब- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रहेंगे. सिन गुड्स (तंबाकू और पान मसाला) के लिए 40 प्रतिशत की एक नई स्लैब भी पेश की गई है. 5% और 18% टैक्स स्लैब को हरी झंडी मिलने के बाद कई चीजें सस्ती मिलेंगी. हालांकि, टैक्स बढ़ने से कुछ चीजें महंगी भी हो जाएंगी.
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