DM के आदेश पर युवक को हुई जेल, कोर्ट ने कहा- 'सैलरी से मुआवजा वसूले सरकार'
देवीदास सपकाले की ओर से पेश हुए वकील हर्षल रणधीर ने कोर्ट को बताया कि यह आदेश जुलाई 2024 में दिया गया था, लेकिन इसका पालन 11 महीने बाद, मई 2025 तक नहीं हुआ. जब सपकाले को अन्य मामले में जमानत मिली तो पुलिस ने उसे इस आदेश का हवाला देते हुए जेल से निकलते ही फिर से पकड़ लिया.
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जिलाधिकारी की जेब से वसूली जाएगी मुआवजे की रकम. (सांकेतिक तस्वीर- इंडिया टुडे)
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