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हाउस हेल्प ने लिफ्ट में पालतू पपी को पटक-पटक कर मार डाला, वीडियो विचलित कर देगा

बेंगलुरु के बागलूर इलाके में एक पालतू पपी (कुत्ते) को उसके घर की हाउस हेल्प ने फर्श पर पटक-पटक कर मार डाला. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और विचलित करने वाला है.

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Bengaluru, BNS Section 325
बेंगलुरु में नौकरानी ने गुफी नाम के कुत्ते को पटक-पटक के मार डाला. (फोटो- आजतक/X @karnatakaportf)
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सगाय राज
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3 नवंबर 2025 (Updated: 3 नवंबर 2025, 11:54 PM IST)
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कुछ कुत्ते इंसानों को काटते हैं तो सभी कुत्तों को शहर से दूर करने की बातें होने लगती हैं. लेकिन कुछ इंसान भी कुत्तों की जान लेते हैं. तब क्या मांग की जाए? सवाल का जवाब देना कई लोगों के लिए मुश्किल है. लेकिन फिलहाल इंसानी क्रूरता की एक मिसाल आपको दिखा देते हैं. बीती 31 अक्टूबर को बेंगलुरु के बागलूर इलाके में एक पालतू पपी (कुत्ते) को उसके घर की हाउस हेल्प ने फर्श पर पटक-पटक कर मार डाला. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और विचलित करने वाला है, इसीलिए इसे हम यहां शेयर नहीं कर रहे.

घटना एक सोसायटी की लिफ्ट में हुई. इंडिया टुडे से जुड़े सगाय राज की रिपोर्ट के मुताबिक, यहां के एक अपार्टमेंट में पुष्पलता नाम की महिला हाउस हेल्प का काम करती है. घटना के वक्त वही लिफ्ट में कुत्ते के साथ थी. वो कुत्ते को पट्टे से ला रही थी. लेकिन बंद लिफ्ट में अचानक उसने कुत्ते को पट्टे से खींचकर कई बार घुमाया और जमीन पर पटक-पटक कर मार डाला. सिरहन पैदा कर देने वाली ये घटना लिफ्ट में लगे कैमरे में कैद हो गई.

मृतक कुत्ते का नाम गुफी था. वो चार साल का था. उसकी हत्या का आरोप उसकी देखभाल करने वाली पुष्पलता पर लगाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक घटना के समय पुष्पलता गुफी को बाहर घुमाने ले गई थी. इसके बाद वह मरे हुए कुत्ते को लेकर घर पहुंची. कुत्ते की मालकिन राशि पुजारी ने पुष्पलता से सवाल किए, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया. 

इसके बाद राशि ने अपार्टमेंट के सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया. लिफ्ट में लगे सीसीटीवी की फुटेज में पुष्पलता को गुफी को पटकते हुए देखा गया. ये देख राशि पुजारी ने नौकरानी पुष्पा के खिलाफ बागलूर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दी.

पुलिस ने महिला के खिलाफ बीएनएस की धारा 325 के तहत मामला दर्ज किया है. यह धारा पशु अपराध से जुड़ी है. इसके तहत किसी जानवार को मारना, जहर देना या उसे अपंग करना अपराध है जिसके लिए पांच साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों ने बताया,

'इस प्रकार की पशु क्रूरता के लिए बिना किसी वारंट गिरफ्तारी का प्रावधान है.'

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी महिला लगभग डेढ़ महीने से राशि के यहां काम कर रही थी. एफआईआर दर्ज होने के बाद से वह फरार है.

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बेंगलुरु में गुफी नाम की कुत्ते की नौकरानी ने की हत्या.

पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है. आरोपी पुष्पलता की तलाश की जा रही है.

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