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कश्मीर में डॉक्टर के लॉकर में मिली AK-47

Ex-Doctors Locker AK-47 Rifle: डॉक्टर की पहचान अदील अहमद राथर के रूप में हुई है. वो अनंतनाग के काजीगुंड के रहने वाले हैं और 24 अक्टूबर, 2024 तक GMC, अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में कार्यरत थे.

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Ex-Doctors Locker AK-47 Rifle
राइफल को जब्त कर डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है. (तस्वीर- इंडिया टुडे)
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हरीश
8 नवंबर 2025 (Published: 08:18 PM IST)
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जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) के एक पूर्व सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के लॉकर से एक एके-47 राइफल बरामद हुई है. पुलिस ने जॉइंट इंटेरोगेटिव सेंटर (JIC), अनंतनाग की मदद से हथियार जब्त कर लिया है. वहीं, अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है. मामले में जो FIR दर्ज की गई है, उसमें आर्म्स एक्ट और UAPA के तहत भी आरोप लगाए गए हैं.

डॉक्टर की पहचान अदील अहमद राथर के रूप में हुई है. वो अनंतनाग के काजीगुंड के रहने वाले हैं और 24 अक्टूबर, 2024 तक GMC, अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में कार्यरत थे. अधिकारियों के अनुसार, एके-47 राइफल जीएमसी अनंतनाग में डॉ. राठेर के निजी लॉकर से मिली. डॉक्टर और जब्त राइफल, दोनों अब श्रीनगर पुलिस की कस्टडी में हैं.

इंडिया टुडे से जुड़े अशरफ वानी की खबर के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है. FIR में आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 13, 28, 38 और 39 के तहत आरोप भी शामिल हैं. श्रीनगर पुलिस और JIC, अनंतनाग मिलकर इस मामले की जांच कर रहे हैं. डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है.

दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक, पुलिस सूत्रों ने इस तरह के प्रतिबंधित हथियार की बरामदगी से आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों से संभावित संबंध का गंभीर शक पैदा होता है. इस बात की जांच की जा रही है कि राइफल उनके पास कैसे आई और क्या ये किसी आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ी थी. डॉक्टर के संपर्कों, कॉल रिकॉर्ड, बैंक लेनदेन और डिजिटल संचार की भी जांच की जा रही है. ताकि किसी भी संदिग्ध कनेक्शन का पता लगाया जा सके.

ये भी पढ़ें- 'सरकार से निराश युवाओं पर UAPA...' संसद में घुसपैठ की आरोपी के वकील ने क्या दलील दी?

बताते चलें, आर्म्स एक्ट के तहत, बिना लाइसेंस के आधुनिक या प्रतिबंधित हथियार रखने पर कड़ी सजा का प्रावधान है. अगर बरामद हथियार का आतंकवादी या गैरकानूनी गतिविधियों से संबंध साबित हो जाता है, तो आरोपी पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है. इसके तहत उसे लंबी हिरासत और कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.

वीडियो: किताबवाला: राइफलमैन औरंगजेब, जिन्होंने आतंकियों से 'कंधार हाईजैक' का हिसाब बराबर किया

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