The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • Business
  • last day to file income tax return Deadline on september 15 no Extension

ITR Deadline 2025: आज रात तक नहीं भरा इनकम टैक्स रिटर्न तो लगेगा भारी जुर्माना, जानें पूरा प्रोसेस

अब तक लगभग 6 करोड़ लोग अपना ITR फाइल कर चुके हैं. ये बीते साल से कम है. पिछले साल 7.28 करोड़ लोगों ने ITR फाइल किया था. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल 5.34 करोड़ रिटर्न बिल्कुल सही तरीके से लोगों तक पहुंच गए थे.

Advertisement
last day to file income tax return Deadline on september 15 no Extension
15 सितंबर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है (PHOTO-AajTak)
pic
मानस राज
15 सितंबर 2025 (Published: 09:46 AM IST)
font-size
Small
Medium
Large
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share

वित्त वर्ष साल 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख आ चुकी है. 15 सितंबर, 2025 तक यदि रिटर्न नहीं भरा तो जेब पर पेनाल्टी के रूप में भारी चपत लग सकती है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने 15 सितंबर के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं दिया है. कई लोगों की मांग थी कि ITR की तारीख बढ़ाई जाए. इससे पहले 27 मई को ITR भरने को लेकर एक्सटेंशन दिया गया था. 

कैसे फाइल करना है ITR?

इनकम टैक्स रिटर्न भरना एक जटिल काम माना जाता है. लेकिन टैक्स सिस्टम में इनकम टैक्स एक जरूरी चीज है. इसे भरने के लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा. जैसे 

  • पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाना है. फिर अपना PAN एक यूजर आईडी के तौर पर पासवर्ड डाल कर लॉगिन करना है. 
  • पोर्टल पर आपको ITR Filing सेक्शन में जाना है. 
  • सेक्शन में आपको वित्त वर्ष (Assessment Year) सेलेक्ट करना है. 
  • अगले स्टेप में आपको अपने ITR फाइलिंग का स्टेटस चुनना है. 
  • अपनी इनकम के हिसाब से आपको सही ITR फॉर्म चुनना है. 
  • फॉर्म में भरी गई सारी जानकारी को चेक करना है. 
  • बकाया टैक्स भर कर फॉर्म को सबमिट करना है. 
  • इसके बाद अपने रिटर्न को E-Verify करना है.
नहीं भरा ITR तो लगेगी पेनाल्टी

15 सितंबर के बाद रिटर्न दाखिल करने पर धारा 234F के तहत 5,000 रुपये (यदि आय 5 लाख रुपये से अधिक है) और उससे कम आय वालों को 1 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. लेट होने या संशोधित (Corrected) रिटर्न 31 दिसंबर, 2025 तक दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि अपडेट किए हुए रिटर्न (ITR-U) 31 मार्च, 2030 तक जमा किए जा सकते हैं. यदि आप पर टैक्स बकाया है और आप रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 234A के तहत बकाया टैक्स पर ब्याज लगाया जाएगा. बकाया टैक्स पर एक प्रतिशत प्रति महीने का साधारण ब्याज लगाया जाएगा. इसकी गिनती रिटर्न दाखिल करने की तय डेट से रिटर्न फाइल करने वाली डेट तक की जाएगी.

कितने लोगों ने फाइल किया ITR?

ताजा जानकारी के मुताबिक अब तक लगभग 6 करोड़ लोग अपना ITR फाइल कर चुके हैं. ये बीते साल से कम है. पिछले साल 7.28 करोड़ लोगों ने ITR फाइल किया था. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल 5.34 करोड़ रिटर्न बिल्कुल सही तरीके से लोगों तक पहुंच गए थे. लेकिन लगभग दो करोड़ टैक्सपेयर्स को गलती के लिए नोटिस भी मिले थे. ये ITR या तो अधूरे थे या उनमें गलतियां थीं, जिसके कारण ये नोटिस भेजे गए थे.

वीडियो: बाराती बनकर पहुंची इनकम टैक्स की टीम, शादी में रेड

Advertisement