कोरोना का कहर बढ़ता देख राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू लगाना शुरू कर दिया है. सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में शुमार दिल्ली और मुंबई में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा. लेकिन कुछ लोगों को इससे छूट दी गई है. वह भी वैलिड परमीशन के बाद. मतलब अगर नाइट कर्फ्यू के दौरान आपको बाहर निकलना है तो ई-पास बनवाए होगा. हम आपको बताते हैं कि दिल्ली-मुंबई में ईपास कौन बनवा सकता है और इसे ऑनलाइन कैसे बनवाना है.
सबसे पहले जानिए कि दिल्ली में किन्हें मिलेगा E-pass
जिन शहरों में नाइट कर्फ्यू है, वहां पर कुछ लोगों को नाइट कर्फ्यू के वक्त पास बनवाने की सहूलियत दी गई है. इनमें शामिल हैं
# ऐसी दुकान जहां पर रोज की जरूरत का सामान जैसे दूध, ब्रेड, दूध सब्जी दवाई टाइप की चीजें मिलती हैं.
# प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले
# बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम, टेलिकॉम, आईटी, डिलीवरी, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल पंप, प्राइवेट सिक्योरिटी, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस में काम करने वाले
– कोविड वैक्सीनेशन के लिए जा रहा कोई शख्स.
दिल्ली में कैसे मिलेगा E-pass
# सबसे पहले https://delhi.gov.in/ पर जाइए.
# इस पर आपको सबसे ऊपर नाइट कर्फ्यू के पास के लिए टैब नजर आएगा.
# इसे जब क्लिक करेंगे तो यह दूसरे टैब में विंडो खुलेगी. ध्यान रहे कि अपने ब्राउजर में इस वेबसाइट को पॉप-अप खोलने की परमीशन जरूर दे दें.
# इसके बाद आपको भाषा चुनने का ऑप्शन मिलेगा. आप हिंदी या अंग्रेजी में एक भाषा चुन सकते हैं.
# इसके अगले स्टेप में आपसे पूछा जाएगा कि आप किस काम के लिए पास बनवा रहे हैं. हालांकि इसमें जो लिस्ट दी हुई है, उसमें सिर्फ एक ऑप्शन ‘नाइट कर्फ्यू के लिए ईपास’ ही मौजूद है.
# इसका अगला स्टेप मुख्य है. इस पेज पर सबसे पहले तो सरकार की तरफ से आपको ये जानदारी दी जाएगी कि बहुत जरूरत पड़ने पर ही पास बनवाएं आदि. उसके बाद नाम, मोबाइल नंबर आदि भरने का सिलसिला शुरू होगा. आपको यह भी बताना होगा कि कितने दिनों के लिए पास चाहिए. फिलहाल 30 अप्रैल तक के लिए ही पास मिल रहा है.
# सबसे आखिर में दो फोटो अपलोड करने को कहा जाएगा. एक अपनी फोटो आईडी. इसमें आप अपना कोई भी ऐसा आईकार्ड अपलोड कर सकते हैं जिसमें आपकी तस्वीर दिख रही है.
# दूसरे में खुद से जुड़ा दूसरा डॉक्यूमेंट, जैसे विजिटिंग कार्ड, दुकान या बिजनेस का लाइसेंस आदि अपलोड करने को कहा जाएगा. इनके साइज 4 एमबी से बड़े न हों. साइज कम करने का जुगाड़ यह है कि फोटो खींच कर अपने किसी घर के मेंबर के वॉट्सऐप पर भेज दीजिए. साइज छोटा हो जाएगा.
# इतना सब भरने के बाद नीचे एक डब्बे पर क्लिक करना होगा. इसके जरिए आप इस बात की ताकीद करेंगे कि जो जानकारी आप दे रहे हैं, वह पूरी तरह से सही है. जानकारी गलत पाई जाने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
# इस पर क्लिक करने बाद, आप सबमिट का बटना दबा सकते हैं.
# इस पर क्लिक करते ही आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा. इसके जरिए आप अपने कार्ड का स्टेटस जान सकते हैं. अमूमन यह हफ्ते भर में बन जाता है. कई बार तो उससे भी जल्दी.
मुंबई का क्या सिस्टम है?
आर्थिक राजधानी मुंबई में हालात ज्यादा खराब हैं, इसलिए सख्ती भी काफी बढ़ा दी गई है. यहां पर वीकेंड लॉकडाउन लागू है और नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है. सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में यही नियम लागू है, यानी पुणे-नासिक-नागपुर जैसे बड़े शहरों का यही हाल है. मुंबई में तो अब बीच बंद करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है.
मुंबई में सरकार ने किसी की डिमांड पर ई-पास देने की सुविधा नहीं शुरू की है. सरकार ने पहले हुए मुख्य लॉकडाउन की तर्ज पर जरूरी काम पर जाने वालों की एक कैटेगरी बनाई है. सिर्फ उन्हीं को नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू से छूट दी जा रही है. इस बारे में सारे नियम कायदे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने ट्वीट किए.
Guidelines for containment of COVID-19 #BreakTheChain pic.twitter.com/BLnOTaExc5
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 4, 2021
ये भी जान लीजिए
# दिल्ली-मुंबई में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे जा रहे या वहां से आ रहे लोगों को वैलिड टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी. अन्य देशों के डिप्लोमेट ऑफिस से जुड़े लोगों को वैलिड आईकार्ड दिखाने पर इन पाबंदियों से छूट मिलेगी. अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी और गैर जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी. इनके लिए किसी तरह का ई-पास जरूरी नहीं होगा.
# दिल्ली मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अपने तय समय के हिसाब से चलती रहेंगी. लेकिन उनमें सिर्फ वही चल सकेंगे, जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट मिली हो या जिनके पास ईपास हो.
दिल्ली-मुंबई के सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को इन पाबंदियों को सख्ती से लागू कराने का आदेश दिया गया है. जो भी इन आदेशों का पालन नहीं करता है, उनके खिलाफ DDMA एक्ट (डिजास्टर मैनेजमेंट कानून) और मुंबई के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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