जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को मानहानि के एक मामले में दोषी पाया गया है. यूपी की एक अदालत ने सजा के तौर पर संजय सिंह को एक लाख का जुर्माना भरने का आदेश दिया है. मामला उनके एक बयान से जुड़ा है (Sanjay Singh defamation guilty).
संजय सिंह मानहानि के दोषी, कोर्ट ने जुर्माना लगाया, 'योगी बाबा और 40 चोर' वाला बयान दिया था
8 अगस्त, 2021 को आम आदमी पार्टी के लखनऊ स्थित दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर कई आरोप लगाए थे.
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8 अगस्त, 2021 को आम आदमी पार्टी के लखनऊ स्थित दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई. संजय सिंह मीडिया से मुखातिब हुए. उन्होंने योगी सरकार के पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए. संजय सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत बिना एस्टिमेट बने टेंडर निकाले गए. जिन कंपनियों को ये टेंडर मिले वो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं.
मीडिया ने इस खबर को चलाया. संजय सिंह ने अपने पर्सनल अकाउंट के साथ आम पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर किया था.
संजय सिंह के इस बयान के बाद महेंद्र सिंह ने लखनऊ में ही उनके खिलाफ मानहानि का केस किया था. आरोप लगाए गए थे कि संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महेंद्र सिंह पर झूठे आरोप लगाते हुए जनता की नजरों में बदनाम करने की कोशिश की थी.
मानहानि के नोटिस में संजय सिंह के शब्दों को कोट करते हुए लिखा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने बयान दिया,
"योगी बाबा और 40 चोर की सरकार चल रही है… इनके भ्रष्टाचार का खेल देखकर नटवरलाल भी शर्मा जाए. ये घोटाले आदित्यनाथ सरकार के सबसे करीबी मंत्री की देखरेख में हो रहे हैं. जल जीवन मिशन में 30 हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ."
अब मामले की सुनवाई के बाद लखनऊ कोर्ट ने फैसला दिया है. कोर्ट ने सिंह पर एक लाख रुपए का जुर्माना और सोशल मीडिया से सभी झूठे वीडियो और पोस्ट हटाने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संजय सिंह अपने आरोपों के पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं कर सके हैं. उसने आदेश दिया है कि संजय सिंह अगर दो महीने के भीतर एक लाख रुपए का जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो उन्हें फैसले की आखिरी तारीख से 6 फीसदी ब्याज सहित जुर्माना देना होगा.
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