11 जुलाई 2006 को, मुंबई की लोकल ट्रेनों में सात बम विस्फोट हुए, जिनमें 189 लोग मारे गए और 800 से ज़्यादा घायल हुए. महाराष्ट्र एटीएस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर मकोका और यूएपीए के तहत आरोप लगाए. 21 जुलाई 2025 को, अदालत ने अविश्वसनीय गवाहों, गलत पहचान, ज़बरदस्ती स्वीकारोक्ति और अप्रमाणित सबूतों का हवाला देते हुए सभी 12 लोगों को बरी कर दिया. पांच मौत की सज़ा पाए दोषियों सहित सभी आरोपियों को, अगर वे कहीं और वांछित न हों, तो रिहा करने का आदेश दिया गया. वकीलों ने इस फैसले को गलत तरीके से आरोपित लोगों के लिए उम्मीद की किरण बताया. इसके अलावा पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा की विपक्ष की मांग के कारण मानसून सत्र की शुरुआत स्थगन के साथ हुई. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एएआईबी की एयर इंडिया दुर्घटना जांच को निष्पक्ष बताया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने MUDA घोटाला मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को जारी समन रद्द करने के खिलाफ ईडी की अपील खारिज कर दी. भूमि आवंटन अनियमितताओं से जुड़े इस फैसले से सिद्धारमैया को राहत तो मिली है, लेकिन उनकी टेंशन अब भी कम नहीं हुई है. क्या है देश की बड़ी खबरें, जानने के लिए देखें वीडियो.
दी लल्लनटॉप शो: मुंबई ब्लास्ट के 12 आरोपी बरी, तो किसने किया था ब्लास्ट?
नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एएआईबी की एयर इंडिया दुर्घटना जांच को निष्पक्ष बताया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने MUDA घोटाला मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को जारी समन रद्द करने के खिलाफ ईडी की अपील खारिज कर दी.
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